मुंबई। महाराष्ट्र के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह कदम बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद किए जाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है।
जमानत रद करते हुए अदालत ने म्हात्रे को रविवार शाम 5 बजे तक हर हाल में सरेंडर करने का सख्त आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के समक्ष पेश होकर खुद को कानून के हवाले कर दिया।
हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला
इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ कर रही थी। खंडपीठ ने कल्याण मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा म्हात्रे को दी गई जमानत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निचली अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।

