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    Home»देश»5000 की रिश्वत मांगने के मामले में सब-इंस्पेक्टर निलंबित, जेल भेजा
    देश

    5000 की रिश्वत मांगने के मामले में सब-इंस्पेक्टर निलंबित, जेल भेजा

    adminBy adminNovember 25, 2025No Comments30 Views
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    आजमगढ़ 25 नवंबर। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. अनिल कुमार ने भ्रष्टाचार में लिप्त एक पुलिस उप निरीक्षक को निलंबित कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। सब-इंस्पेक्टर द्वारा मारपीट के मुकदमे में तुरंत कार्रवाई के नाम पर वादी से पांच हजार रुपए रिश्वत मांगने के मामले में कई गई जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है ।

    निलंबित उप निरीक्षक लाल बहादुर प्रसाद देवगांव थाने में तैनात थे। वादी आकाश चौहान पुत्र रामजियावन चौहान ग्राम मिर्जापुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति द्वारा अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें चोटें आईं। घटना के संबंध में थाना देवगांव पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना लालबहादुर प्रसाद द्वारा की जा रही है। विवेचना में उसने उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने, चार्जशीट लगाने तथा प्रकरण में तुरंत कार्रवाई करने के नाम पर वादी से 5000 की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।

    वादी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लिया गया तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु क्षेत्राधिकारी लालगंज को निर्देशित किया गया। जांच में लालबहादुर प्रसाद प्रथमद्दष्टया दोषी पाए गए। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि शिकायत में उल्लिखित अवैध धनराशि की मांग करने की बात सत्य पाई गई, जो कि पुलिस विभाग की गरिमा एवं आचरण संहिता के प्रतिकूल है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना देवगांव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अभियोग पंजीकृत कर हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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