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    Home»देश»घोडे-खच्चरों के साथ अत्याचार पर हाई कोर्ट सख्त
    देश

    घोडे-खच्चरों के साथ अत्याचार पर हाई कोर्ट सख्त

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comMarch 17, 2026No Comments5 Views
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    नैनीताल, 17 मार्च (जा)। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं और तीर्थ स्थलों में घोड़े-खच्चरों के साथ हो रही क्रूरता के मामले सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने पशुओं पर हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग, चारधाम क्षेत्र के जिलाधिकारी, संबंधित जिलों के जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। गत दिवस मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में पशु प्रेमी गौरी मौलेखी, दिल्ली निवासी अजय गौतम व पर्यावरण प्रेमी नारायण शर्मा की अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। उत्तराखंड के चारधाम सहित अन्य तीर्थस्थलों में फैली अवस्थाओं व घोड़े-खच्चरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से बनाई एसओपी का अनुपालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है।

    Court Order Desh High Court Takes Strict Stance on Cruelty Against Horses and Mules nainital tazza khabar tazza khabar in hindi
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