Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत अदनान-जावेद-नाजिम और कासिम को भी उम्रकैद
    • प्रबल हत्याकांड में कारोबारी बाप-बेटे समेत 7 को उमक्रैद, बेटी से बात करने पर हत्या की थी, सदमे में माता-पिता की मौत
    • शांति से कांवड़ मेला संपन्न कराना महत्वपूर्ण है लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर नागरिकों का अपमान और घरों में कैद करने की कोशिश सही नहीं, मेरठ से बाहर के शिवभक्तों को कांवड़ मार्ग से भेजा जाए
    • भाई यह हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं, केसरिया रंग पर विवाद क्यों
    • निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से सीजेआई को बाहर क्यों रखा
    • बंगाल के बर्धमान में जैश का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु पर हमले की साजिश
    • कांवड़ यात्रा : 11 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद, ईस्टर्न पेरिफेरल होकर निकलेंगे वाहन
    • कोर्ट का आदेश लेकर पहुंची महिला, ससुरालियों ने नहीं दी एंट्री
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»देश»अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत अदनान-जावेद-नाजिम और कासिम को भी उम्रकैद
    देश

    अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत अदनान-जावेद-नाजिम और कासिम को भी उम्रकैद

    adminBy adminJuly 31, 2026No Comments1 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली 31 जुलाई। फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे. इसमें IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. ताहिर के साथ ही अदनान, जावेद, नाज़िम और कासिम को भी उम्रकैद हुई है. इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण कुमार ने अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन, अदनान, जावेद, नाजिम और कासिम को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने ताहिर को IPC की धाराओं 302, 188, 153, 153A, 147, 149 और 365 के तहत दोषी ठहराया था.

    कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी ठहराने के साथ ही 6 को बरी कर दिया गया था. आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अंकित को जानवरों की तरह मारा गया. मारने के बाद भी शव को नाले में फेंका गया. दोषियों के परिवार ने आश्रित होने की बात कहकर सजा कम करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.
    अभियोजन पक्ष ने ताहिर हुसैन के घर को दंगों का लांच पैड बताया, लेकिन ये इस केस के चार्ज से जुड़ा नहीं है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्रकैद सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट का फैसला आने पर दिल्ली की रेखा सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा, ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा न्याय की शुरुआत है.

    वहीं, बचाव पक्ष ने मृत्युदंड का विरोध करते हुए अदालत से कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता। बचाव पक्ष ने दोषियों की सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों सहित अन्य आधारों का हवाला देते हुए उन्हें मृत्युदंड न देने और कम सजा देने का अनुरोध किया था।
    दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी 2020 को चांदबाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद हुआ था।

    कोर्ट ने कहा की अंकित को जानवरों की तरह मारा गया और मारने के बाद भी शव को नाले में फेंका गया। समाज को झकझोरने वाला मामला है। दोषियों के परिवार ने आश्रित होने की बात कहकर सजा कम करने की मांग बचाव पक्ष ने की है लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

    ankit-sharma-murder-case delhi tazza khabar tazza khabar in hindi
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    प्रबल हत्याकांड में कारोबारी बाप-बेटे समेत 7 को उमक्रैद, बेटी से बात करने पर हत्या की थी, सदमे में माता-पिता की मौत

    July 31, 2026

    शांति से कांवड़ मेला संपन्न कराना महत्वपूर्ण है लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर नागरिकों का अपमान और घरों में कैद करने की कोशिश सही नहीं, मेरठ से बाहर के शिवभक्तों को कांवड़ मार्ग से भेजा जाए

    July 31, 2026

    भाई यह हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं, केसरिया रंग पर विवाद क्यों

    July 31, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.