Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • वाराणसी में बनने वाले बौद्धधाम की जमीन की लीज 99 साल की जाये
    • दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पांच मंजिला इमारत में लगी आग
    • सरकार जनहित में सुनिश्चित करें कि उसके निर्देश और अदालतों के फैसले लागू हो सके
    • सिर्फ बाल श्रम निषेध दिवस मनाने से कुछ होने वाला नहीं है, मुक्त कराये गये बच्चों और उनके अभिभावकों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा
    • फिल्म ‘मां बहन’ प्रियंका चोपड़ा के दिल को छू गई
    • जालंधर का अर्जुन टीम इंडिया के लिए लगाएगा चौके-छक्के, अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ चयन
    • देश का पहला सीएनजी स्कूटर जल्द होगा लांच
    • यूपी में माफ हुए ट्रैफिक चालान फिर होंगे एक्टिव, कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग का बड़ा फैसला
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»न्यूज़»10 प्रतिशत छूट मिलेगी नए बिलों के साथ करदाताओं को : नगर पालिका शामली
    न्यूज़

    10 प्रतिशत छूट मिलेगी नए बिलों के साथ करदाताओं को : नगर पालिका शामली

    adminBy adminJune 12, 2026No Comments3 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    शामली, 12 जून (ता)। नगर पालिका शामली ने शहरवासियों को भवन कर एवं जलकर जमा करने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित कर निर्धारण के अनुसार नए बिल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पालिका प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित व्यवस्था के तहत शीघ्र बिल तैयार कर नागरिकों तक पहुंचाए जाएं, ताकि उन्हें कर जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
    गत दिवस नगर पालिका कार्यालय में चेयरमैन अरविन्द संगल की अध्यक्षता में टैक्स विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। चेयरमैन ने कहा कि अप्रैल 2025 में शासन के निर्देशानुसार स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन इसके तहत कई नागरिकों को भवन कर एवं जलकर जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व बोर्ड बैठक में प्रणाली में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिससे नागरिकों को कर में राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
    उन्हांेने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित कर निर्धारण के अनुसार रिवाइज बिल तैयार कराए जाएं तथा उन्हें जल्द से जल्द नागरिकों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बिल प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर कर जमा करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन स्वरूप 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
    बैठक में ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि पूर्व बोर्ड बैठक में स्वकर निर्धारण प्रणाली में जो संशोधन किए गए थे, उनके अनुसार यदि किसी वार्ड में सड़क की चौड़ाई, वार्ड की श्रेणी अथवा अन्य किसी कारण से किसी भवन का कर पिछले वर्ष की तुलना में कम निकलता है, तो ऐसे मामलों में पूर्ववत कर निर्धारण ही लागू रहेगा। बैठक में कर अधीक्षक योगेश कुमार, राजस्व निरीक्षक चन्द्र किशोर पटेल, टैक्स प्रभारी आजम खान, कंवरपाल, विनोद निर्वाल, अरविन्द कुमार, अमित कुमार, सुनील बंसल, जगमोहन सिंह, शमीम अहमद, राकेश कुमार, गजेन्द्र सिंह, अमित शर्मा मौजूद रहे।

    Shamali Taxpayers to get 10% discount on new bills: Shamli Municipality tazza khabar tazza khabar in hindi Uttar Pradesh
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    वाराणसी में बनने वाले बौद्धधाम की जमीन की लीज 99 साल की जाये

    June 12, 2026

    दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पांच मंजिला इमारत में लगी आग

    June 12, 2026

    सरकार जनहित में सुनिश्चित करें कि उसके निर्देश और अदालतों के फैसले लागू हो सके

    June 12, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.