शामली, 12 जून (ता)। नगर पालिका शामली ने शहरवासियों को भवन कर एवं जलकर जमा करने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित कर निर्धारण के अनुसार नए बिल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पालिका प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित व्यवस्था के तहत शीघ्र बिल तैयार कर नागरिकों तक पहुंचाए जाएं, ताकि उन्हें कर जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
गत दिवस नगर पालिका कार्यालय में चेयरमैन अरविन्द संगल की अध्यक्षता में टैक्स विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। चेयरमैन ने कहा कि अप्रैल 2025 में शासन के निर्देशानुसार स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन इसके तहत कई नागरिकों को भवन कर एवं जलकर जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व बोर्ड बैठक में प्रणाली में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिससे नागरिकों को कर में राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
उन्हांेने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित कर निर्धारण के अनुसार रिवाइज बिल तैयार कराए जाएं तथा उन्हें जल्द से जल्द नागरिकों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बिल प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर कर जमा करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन स्वरूप 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
बैठक में ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि पूर्व बोर्ड बैठक में स्वकर निर्धारण प्रणाली में जो संशोधन किए गए थे, उनके अनुसार यदि किसी वार्ड में सड़क की चौड़ाई, वार्ड की श्रेणी अथवा अन्य किसी कारण से किसी भवन का कर पिछले वर्ष की तुलना में कम निकलता है, तो ऐसे मामलों में पूर्ववत कर निर्धारण ही लागू रहेगा। बैठक में कर अधीक्षक योगेश कुमार, राजस्व निरीक्षक चन्द्र किशोर पटेल, टैक्स प्रभारी आजम खान, कंवरपाल, विनोद निर्वाल, अरविन्द कुमार, अमित कुमार, सुनील बंसल, जगमोहन सिंह, शमीम अहमद, राकेश कुमार, गजेन्द्र सिंह, अमित शर्मा मौजूद रहे।
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