Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • अंडर-19 विश्वकप जीतने के लिए वैभव सूर्यवंशी और टीम को बधाई
    • डिजिटल ठगी में 25 हजार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, रिजर्व बैंक के अफसर मुंह बंद करने की बजाय ठोस उपाय ढूंढे
    • पीएम मोदी के गुरुमंत्र को आत्मसात करें छात्र, अंकों के पीछे ना भागकर खुद को जीवन की कसौटी पर कसें अभिभावक
    • भारत का देसी एआई 22 भाषाओं में बोलेगा, इसी महीने आएगा टेक्स्ट वर्जन
    • करीना कपूर एलओसी कारगिल फिल्म के सीन को याद कर भावुक हुईं
    • प्रयागराज के IVF सेंटर पर सौदा, नाबालिग को शादीशुदा बताकर एग्स निकलवाने वाली 4 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार
    • पेराई क्षमता बढ़ी बागपत चीनी मिल की
    • बीड़ी के धुएं ने रोक दी मथुरा में ट्रेन
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»देश»साइबर धोखाधड़ी पर 25 हजार हर्जाना मिलेगा
    देश

    साइबर धोखाधड़ी पर 25 हजार हर्जाना मिलेगा

    adminBy adminFebruary 7, 2026No Comments2 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली 07 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए विशेष प्रावधान के रूप में अधिकतम 25 हजार रुपये तक का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है। छोटे स्तर की धोखाधड़ी वाले मामलों को इसके दायरे में रखा जाएगा।

    आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को बताया कि यह क्षतिपूर्ति उन मामलों में भी दी जाएगी जहां ग्राहक गलती से ओटीपी धोखेबाजों से साझा कर देते हैं। उन्होंने कहा, ठगी के शिकार लोगों को बिना सवाल किए 85% राशि (25 हजार रुपये तक) लौटाई जाएगी। 15% नुकसान पीड़ित को उठाना होगा जबकि 15% संबंधित बैंक उठाएगा। शेष 70 प्रतिशत राशि आरबीआई देगा।

    यह राशि 85 हजार करोड़ रुपये के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष से दी जाएगी। इसी तरह ई-भुगतान में धोखाधड़ी रोकने के लिए विलंबित भुगतान, बुजुर्गों और अन्य विशेष श्रेणी के ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था की जा सकती है।

    रेपो दर में बदलाव नहीं
    इससे पहले रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा की बैठक के बाद रेपो दरों में बदलाव नहीं किया। यानी ऋण की किस्त में बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक योजनाओं की समीक्षा और बिना गारंटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की ऋण सीमा 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

    आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए तीन मसौदा नियम जारी होंगे। पहला, गलत तरीके से उत्पाद बेचने, दूसरा कर्ज वसूली व वसूली एजेंटों के कामकाज जबकि तीसरा ऑनलाइन लेनदेन में ग्राहकों की जिम्मेदारी सीमित करने से जुड़ा होगा।

    धोखाधड़ी पर सिर्फ एक बार ही मिलेगा लाभ
    साइबर धोखाधड़ी पर मुआवजे का लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा। इसके लिए सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे यह पता लग सकेगा कि किसी ने पहले सुविधा का लाभ न लिया हो। वर्तमान में 50 हजार रुपये तक की राशि वाले मामले 65% हैं।

    रिकवरी एजेंट को लेकर भी होंगे सख्त प्रावधान
    आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ऋण वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया जाएगा। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उनके काउंटर पर तीसरे पक्ष के उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और बिक्री के नियमन पर भी नियम बनेंगे।

    cyber-fraud RBI tazza khabar tazza khabar in hindi
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    अंडर-19 विश्वकप जीतने के लिए वैभव सूर्यवंशी और टीम को बधाई

    February 7, 2026

    डिजिटल ठगी में 25 हजार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, रिजर्व बैंक के अफसर मुंह बंद करने की बजाय ठोस उपाय ढूंढे

    February 7, 2026

    पीएम मोदी के गुरुमंत्र को आत्मसात करें छात्र, अंकों के पीछे ना भागकर खुद को जीवन की कसौटी पर कसें अभिभावक

    February 7, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.