नई दिल्ली, 20 जून (ता)। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले दोगुना जुर्माना देना होगा। रेल मंत्रालय ने गत शाम रेलवे एक्ट में किए गए संशोधनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही बिना टिकट यात्रा पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गया है। यह नियम 20 जून से लागू माना जाएगा।
रेल मंत्रालय ने एक दिन पहले 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन्स को पत्र भेजकर नए नियमों की जानकारी दी थी। उस समय रेलवे अधिकारियों को बताया गया था कि संशोधित प्रावधान 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। शुक्रवार को मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। रेलवे अभी तक बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 250 रुपए जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया वसूलता था। इससे पहले साल 2013 में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा का जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया था। अब करीब 13 साल बाद जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। नए नियमों के तहत बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को यात्रा का पूरा किराया भी देना होगा और कम से कम 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा। यानी बिना टिकट यात्रा करना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा।
रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी नियम कड़े कर दिए हैं। यदि कोई यात्री किसी दूसरे के टिकट पर सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो टिकट जब्त किया जा सकता है। इसके साथ पूरा किराया और अतिरिक्त चार्ज भी वसूला जाएगा।
नए नियमों के तहत ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
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