नई दिल्ली। कर्नाटक में होटल, रेस्तरां, कैंटीन, कैटरिंग सेवाओं और अन्य खाद्य कारोबारियों पर अब फ़ूड सेक्यूरिटी विभाग नियमों को लेकर शिकंजा कसेगा। कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने 11 अगस्त, 2026 को इसपर एडवाइजरी जारी कर खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
राज्य में बढ़ी हुई जांच के बीच जारी इस एडवाइजरी में खाद्य पदार्थों की तैयारी से लेकर भंडारण, परिवहन और कचरा निस्तारण तक के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में जुर्माने के साथ होटलों को बंद भी किया जा सकता है। एडवाइजरी को सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भेजकर इसका कार्रवाई करने को कहा गया है।
- साफ-सफाई सबसे जरूरी
- कच्चे और पके खाने को रखना होगा अलग
- घटिया और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट पर रोक
- इस्तेमाल किया हुआ तेल दोबारा नहीं चलेगा
- पानी, शौचालय और कीट कंट्रोल पर भी जोर
- खाद्य परिवहन में भी बरतनी होगी सावधानी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर निरीक्षण का सिलसिला जारी रहेगा। आयुक्त ने सभी होटल, रेस्तरां, कैंटीन और कैटरिंग इकाइयों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठान बंद करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

