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    Home»देश»रेप में तरूण तेजपाल दोषी करार, 10 साल की सजा
    देश

    रेप में तरूण तेजपाल दोषी करार, 10 साल की सजा

    adminBy adminAugust 7, 2026No Comments4 Views
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    मुंबई, 07 अगस्त (ता)। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनवाई है। गत दिवस बॉम्बे हाईकोर्ट ने नंवबर, 2013 में दाखिल किए रेप के मामले में तेजपाल को दोषी माना। इससे पहले 2021 में सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को रेप के मामले में दोष मुक्त करार दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस डॉ नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसंदेकर की डिवीजन बेंच ने गोवा सरकार की ओर से दाखिल अपील को मंजूर करते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया।
    जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बरी किए जाने के फैसले को रद करने की राज्य सरकार की अपील पर दलीलें पेश कीं, जबकि सीनियर वकील आबाद पोंडा ने तेजपाल का पक्ष रखा।
    बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में फैसले के बाद तरुण तेजपाल कोर्ट रूम में मौजूद रहे। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से तरुण तेजपाल को तगड़ा झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने नवंबर 2013 में एक जूनियर सहयोगी की ओर से दर्ज कराए गए रेप केस मामले में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया गया था। तब उन्हें बड़ी राहत मिली थी। बॉम्बे हाई की गोवा बेंच में निजी अदालत के फैसले को चुनौती सीआईडी की तरफ से दी गई थी। अभी तक तरुण तेजपाल जमानत पर बाहर थे। इस फैसले के बाद अब उन्हें जेल जाना होगा।
    तरुण तेजपाल के खिलाफ एक पूर्व महिला सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने कहा था कि 7-8 नवंबर 2013 को गोवा में तहलका पत्रिका के एक समारोह के दौरान होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया। निचली अदालत द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और तेजपाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में गोवा पुलिस की सीआईडी ने तरुण तेजपाल के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। तब तरुण तेजपाल ने सभी आरोपों से इनकार किया था और खुद को बेकसूर बताया था।

    Court Order Desh Mumbai sentenced to 10 years in prison. Tarun Tejpal convicted of rape tazza khabar tazza khabar in hindi
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