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    Home»देश»अपने पुराने ट्रक-बस बदलिए, 10 साल तक टैक्स माफ
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    अपने पुराने ट्रक-बस बदलिए, 10 साल तक टैक्स माफ

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comJuly 11, 2026No Comments16 Views
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    मेरठ 11 जुलाई (प्र)। अब पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक व बस मालिकों के लिए वाहन बदलना केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदे का सौदा बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की ‘परिवर्तन योजना’ के जरिए एनसीआर में पंजीकृत पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाकर नए बीएस- 6. सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर टैक्स, पंजीकरण शुल्क और बकाया कर में बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग का मानना है कि यह योजना प्रदूषण कम करने के साथ-साथ परिवहन कारोबार को भी नई गति देगी।

    सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विकास यादव ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इसका लाभ केवल एनसीआर में पंजीकृत बीएस-1, बीएस-2, बीएस 3 और बीएस-4 श्रेणी के ट्रक व बस स्वामियों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीएस-3 और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा, जबकि बीएस-4 वाहनों को स्क्रैप कराने या एनसीआर से बाहर बेचने का विकल्प रहेगा। इसके बदले खरीदा जाने वाला वाहन बीएस-6, उससे उच्च उत्सर्जन मानक वाला या इलेक्ट्रिक होना चाहिए और उसका पंजीकरण भी एनसीआर में होना आवश्यक है।

    समय रहते बदलें पुराना वाहन
    सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने वाहन स्वामियों से अपील की कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर योजना का लाभ उठाएं। किसी भी जानकारी या समस्या के लिए संबंधित परिवहन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

    ‘परिवर्तन योजना’ में मिलेंगे कई आर्थिक लाभ
    सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि योजना के जरिए नया वाहन खरीदने पर 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। स्क्रैप जमा प्रमाण पत्र के आधार पर नया वाहन खरीदने पर एक वर्ष से अधिक का बकाया कर और शास्ति भी पूरी तरह माफ की जाएगी बीएस-4 वाहन बाहर बेचकर नया वाहन लेने पर 10 वर्ष तक 50 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। वाहन निर्माता कंपनियां 8 प्रतिशत तक अग्रिम छूट भी देंगी। नया वाहन नहीं लेने वाले वाहन मालिक जमा प्रमाण पत्र का हस्तांतरण भी कर सकेंगे। डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए पांच वर्ष तक ब्याज अनुदान और मासिक ईंधन वाउचर की सुविधा भी मिलेगी।

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