Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार रैली में जाने के लिए अलग से चलाना शुरू करें ट्रेन
    • पुलिस की वर्दी में ठगी करने वाला ठग निकला होमगार्ड, आरोपी साथी गिरफ्तार
    • अगर सम्मान पाना है तो शिष्य का संबोधन छोड़ भतीजा या पुत्रवत जैसे शब्दों को संबोधन में शामिल कीजिए, क्योंकि एकलव्य जैसे शिष्य तो गुरू द्रोणाचार्य जैसे गुरू भी अब नजर नहीं आते है
    • UP के 75 जिलों में एक साथ बजेगा Black Out सायरन, बंद करनी होंगी घर-दफ्तर की सारी लाइटें
    • भाजपा दूसरे दलों का डाटा चोरी करा रही: अखिलेश
    • बहन की शादी, किस्तें भरने को 15 लाख में चावल बेचा, दो भाई गिरफ्तार
    • 1000 करोड की हेराफेरी में मदद करने के आरोप में पंजाब एंड सिंध बैंक के शाखा प्रबंधक समेत 18 पर केस दर्ज
    • एसडीएम के सरकारी आवास पर कोई बांध गया जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता, मालिक की तलाश शुरू
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»देश»आवासीय भवन में दवा दुकान के लिए नहीं मिलेगा लाईसेंस
    देश

    आवासीय भवन में दवा दुकान के लिए नहीं मिलेगा लाईसेंस

    adminBy adminNovember 29, 2025No Comments7 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    लखनऊ 29 नवंबर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) अब आवासीय भवनों में दवा की दुकानों के लाइसेंस नहीं देगा। इसके साथ ही नए दवा लाइसेंस की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दुकान की जिओटैग फोटो भी लगाना जरूरी होगा। जिससे इसका उपयोग प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में किया जा सके।

    प्रदेश में कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध धंधे के खिलाफ हुई कार्रवाई में अनियमितताएं सामने आने के बाद ये आदेश एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की अपने स्तर से निगरानी करने के लिए कहा है।

    रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों को जानकारी दी है कि एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का अवैध सेवन किशोर एवं युवा वर्ग नशे के लिए कर रहे हैं। इससे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जबकि कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं को फुटकर दवा विक्रेता केवल डाक्टर के लिखित परामर्श पर ही बेच सकते हैं। उन्हें इसकी बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होता है।

    ऐसी ही नारकोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ बीते दिनों हुई कार्रवाई के दौरान ऐसी दवा की दुकानें मिली जो अस्तित्व में ही नहीं थीं। कई जगह एक मेज व कुर्सी रखी मिली, जहां केवल अवैध बिक्री के बिल बनाने का कार्य हो रहा था। कई जगह भंडारण की व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई।

    इसको देखते हुए कार्रवाई के दौरान कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए ऐसे सभी ड्रग लाइसेंस तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां औषधियों का भंडारण नहीं होगा, या फिर वहां दवाओं की बिक्री के संबंध में कोई वैध अभिलेख नहीं मिलेगा। बिक्री के अधूरे अभिलेख देने वाले लाइसेंसधारक यदि तय समय में सही जानकारी नहीं देंगे तो उनके लाइसेंस भी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों के पास पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा उसे प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेंस का आवेदन करने वालों का औषधि निरीक्षक सत्यापन भी करेंगे।
    आयुक्त ने जिलाधिकारियों को एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध बिक्री, भंडारण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रभावी निगरानी करने के लिए कहा है।

    drug-license-rules FSDA lucknow tazza khabar tazza khabar in hindi uttar-pradesh news
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार रैली में जाने के लिए अलग से चलाना शुरू करें ट्रेन

    January 17, 2026

    पुलिस की वर्दी में ठगी करने वाला ठग निकला होमगार्ड, आरोपी साथी गिरफ्तार

    January 17, 2026

    अगर सम्मान पाना है तो शिष्य का संबोधन छोड़ भतीजा या पुत्रवत जैसे शब्दों को संबोधन में शामिल कीजिए, क्योंकि एकलव्य जैसे शिष्य तो गुरू द्रोणाचार्य जैसे गुरू भी अब नजर नहीं आते है

    January 17, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.