मुंबई, 21 मई (ता)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गत दिवस स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 70 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 मई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। दुष्कर्म और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे खरात को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था।
गत दिवस उसे अदालत में पेश किया गया। ईडी ने मामले की विस्तृत और गहन जांच के लिए अदालत से खरात की 10 दिनों की हिरासत मांगी थी। ईडी के अनुसार अशोक खरात बड़े पैमाने पर जबरन वसूली का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। जांच में सामने आया है कि उसने बेनामी बैंक खातों के जरिये 70 करोड़ रुपये से अधिक का धन शोधन किया है। खरात के खिलाफ ईडी ने 6 अप्रैल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। खरात पर महिलाओं को नशीले पदार्थ खिलाकर उनके साथ घिनौनी हरकत करने के आरोप शामिल हैं। खरात के खिलाफ एसआईटी 12 मामलों की जांच कर रही है।
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