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    Home»देश»अंडों पर एक्सपायरी डेट का आदेश क्या लागू हो पाएगा
    देश

    अंडों पर एक्सपायरी डेट का आदेश क्या लागू हो पाएगा

    adminBy adminMarch 18, 2026No Comments6 Views
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    धन जन बाहुबली जो ठान लें वो करके छोड़ते हैं यह सभी जानते हैं तो सरकार अगर कोई बात तय कर ले तो उसे पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सत्ता का तंत्र बहुत मजबूत होता है। फिर भी जो देखने में आ रहा है सरकारें रोज नए नियम बनाती हैं। उन्हें लागू करने के निर्देश दिए जाते हैं। कुछ दिनों सक्रियता के साथ लागू किया जाता है फिर बाद में लागू कराने करने वाले या तो उसे भूल जाते हैं या दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। ऐसा सरकारी नियमों की समीक्षा की जाए तो देखने को मिल सकता है। अब एक नया फरमान समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि नकली व पुराने अंडो के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पशुपालन विभाग बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है कि अंडों पर उत्पादन तिथि से लेकर एक्सपायरी तिथि तक लिखना अनिवार्य किया जाएगा। कारण यह बताया जा रहा है कि लोगों को उत्तम खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए इस आदेश को एक अप्रैल से प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। देखा जाए तो यह आदेश लोगों को सही खाद्य सामग्री उपलब्ध हो के लिए सही है लेकिन जितना मीडिया में देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार की मिठाई, दूध से बने खाद्य पदार्थ सब्जी व फल भी बाजारों में बिकने की बात सामने आती है। इसके अलावा विभिन्न उत्पादों पर तारीख डालने के साथ ही पूर्व में आदेश दिया गया था कि मिठाईयों पर भी एक्सपायरी तिथि लिखी जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेल दोबारा उपयोग नहीं होना चाहिए मगर सबकुछ हो रहा है। अब तो धार्मिक अवसरों पर इस्तेमाल होने वालीद खाद्य सामग्री मिलावटी और दूषित आने लगी है क्योंकि जब त्योहार होता है तो पढ़ने को मिलता है कुटटु का आटा खाकर इतने लोग बीमार हुए। अंडों पर एक्सपायरी डेट का आदेश गलत नहीं है लेकिन सरकार पहले अपने सहयोगियों हुक्मरानों के माध्यम से बने नियमों को लागू करने की व्यवस्था करे वरना जनहित में ऐसा कोई भी आदेश करने से बचा जाना चाहिए जो लागू ना कराया जा सके और उपभोक्ता उसके आधार पर व्यापारी से लड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसा ना हो इसका ध्यान नीतिकारों को रखना चाहिए।
    (प्रस्तुतिः- रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)

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