Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • क्यों नहीं चढ़ पाया कोई इंसान कैलाश पर्वत पर आज तक?
    • महिंद्रा की गाडिय़ों में एसयूवी बनी जनता की पहली पसंद
    • रिश्वत लेते ASI और पूर्व पार्षद रंगे हाथ गिरफ्तार, साइबर फ्रॉड केस से नाम हटाने के लिए मांगे थे 2 लाख
    • हिटमैन बिगाड़ सकते हैं सबका खेल : सुनील गावस्कर
    • केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को दी मंज़ूरी
    • पंजाब किंग्स हैदराबाद में हार की हैट्रिक से बचने को बोलेंगे हल्ला
    • बीएसएफ मुख्यालय के बाहर एक्टिवा में हुआ जोरदार धमाका, मचा हड़कंप
    • आलू की बंपर पैदावार से किसानों की लागत निकालना भी हुआ मुश्किल
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»देश»यूपी रेरा ने तय किए रेट, अब केवल 1000 रुपये में फ्लैट होगा ट्रांसफर
    देश

    यूपी रेरा ने तय किए रेट, अब केवल 1000 रुपये में फ्लैट होगा ट्रांसफर

    adminBy adminMay 6, 2026No Comments6 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    लखनऊ 06 मई। उत्‍तर प्रदेश में वारिस या किसी बाहरी शख्‍स के नाम पर फ्लैट का ट्रांसफर करने के नाम पर बिल्‍डरों द्वारा वसूली जाने वाली मोटी रकम के खेल पर यूपी रेरा ने अंकुश लगा दिया है। अब रक्‍तसंबंधों में फ्लैट ट्रांसफर के लिए यूपी रेरा ने मात्र 1 हजार रुपये शुल्‍क तय किया है। किसी अन्‍य शख्‍स के नाम पर फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए 5 हजार रुपये शुल्‍क लिया जाएगा। इस तरह के 19 हजार से ज्‍यादा मामलों में रेरा ने आवंटियों को 8 हजार करोड़ से ज्‍यादा की रकम वापस की है।

    मंगलवार को यूपी रेरा के दस साल पूरे होने पर चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि फ्लैट आवंटी की मृत्‍यु होने पर बिल्‍डर वारिस से ट्रांसफर के नाम पर 200 रुपये से लेकर 1200 रुपये वर्गफुट तक वसूलते थे। यह रकम 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच जाती थी। इसको लेकर कई शिकायतें यूपी रेरा तक पहुंची। जांच में पाया गया कि जब आवंटी ने फ्लैट की रकम चुका दी है तो अतिरक्‍त शुल्‍क लेना अवैध है।

    यूपी रेरा ने इस पर रोक लगाने के लिए विनयम 47 से संबंधित महत्‍वपूर्ण संशोधन किया है जो प्रशासनिक शुल्‍क और मानक फीस से जुड़ा है। इस विनियम को पुनर्गठित करते हुए आवंटन के उत्‍तराधिकार या हस्‍तांतरण के मामलों में प्रमोटर द्वारा वसूले जाने वाले शुल्‍क को विनियमित करने के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

    यूपी रेरा ने घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए यह निर्धारित किया है कि यदि आवंटी की मौत हो जाती है और उत्‍तराधिकारी परिवार का सदस्‍यत है तो बिल्‍डर अधिकतम 1 हजार रुपये ही प्रोसेसिंग फीस ले सकता है। ऐसे मामलों में उत्‍तराधिकारी को मृत्‍यु प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्‍तराधिकारी प्रमाण पत्र और अन्‍य विधिक वारिसों से अनापत्ति तथा विधिक वारसों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे आवश्‍यक दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने होंगे। यदि फ्लैट का ट्रांसफर परिवार के अलावा किसी बाहरी व्‍यक्ति के नाम पर होता है तो प्रमोटर अधिकतम 25 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस ले सकता है।

    lucknow Rera tazza khabar tazza khabar in hindi uttar-pradesh news
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    क्यों नहीं चढ़ पाया कोई इंसान कैलाश पर्वत पर आज तक?

    May 6, 2026

    महिंद्रा की गाडिय़ों में एसयूवी बनी जनता की पहली पसंद

    May 6, 2026

    रिश्वत लेते ASI और पूर्व पार्षद रंगे हाथ गिरफ्तार, साइबर फ्रॉड केस से नाम हटाने के लिए मांगे थे 2 लाख

    May 6, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.