प्रयागराज, 16 फरवरी। यूपी बोर्ड की ओर से निरस्त किए जाने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाणपत्रों की सूचना सार्वजनिक की जाएगी। इनका दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र सिंह ने 11 फरवरी को पांचों क्षेत्रीय कार्यालय (प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर) के अपर सचिवों को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में प्रमाणपत्रों के निरस्तीकरण की सूचना संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक करना आवश्यक है। यह निरस्तीकरण सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर करना होगा। नियम है कि कोई भी परीक्षार्थी दो बार हाईस्कूल या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सकता। यह नियम दूसरे राज्यों पर भी लागू है। अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र सिंह का कहना है कि गलत आधार पर प्राप्त जो प्रमाणपत्र निरस्त किए जाते हैं उनकी सूचना सार्वजनिक करना आवश्यक है जिससे भविष्य में ऐसे निरस्त प्रमाण पत्र के दुरूपयोग की संभावना न रहे।
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