नई दिल्ली, 13 फरवरी। अब आधे-अधूरे नेशनल एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों को कम टोल देना होगा। सरकार ने आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गत दिवस कहा कि संशोधित नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन अधिसूचित किया है। टोल टैक्स से जुड़े नए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है साथ ही एक्सप्रेसवे पर पूरा काम ना होने पर टोल भी नहीं लिया जाएगा। जिससे वाहन चालकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर की है। साथ ही टोल भी सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के रेट से लिया जाएगा, एक्सप्रेसवे की ज्यादा कीमत से नहीं। अगर आप भी वाहन चलाते है तो जानें यह नियम कब से लागू होंगे।
संशोधन से पहले एक्सप्रेसवे का आधा काम होने पर या पूरा कार्य ना होने पर भी पूरा टोल वसूला जाता था जिससे वाहन चालकों पर आधे-अधूरे एक्सप्रेसवे का भी टैक्स देने का बोझ बना रहता था साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग की दर से ही टैक्स लिया जाएगा। बता दें कि नए नियम के तहत सिर्फ चालू या बने हुए हिस्से का टोल देना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेसवे का नहीं।
टोल टैक्स में राहत देने के लिए यह नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे। जिससे ट्रक और निजी वाहनों को सीधा फायदा मिलने वाला है और टोल कम लगने के कारण परिवहन की लागत भी घट सकती है साथ ही किराए पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। नए नियम के तहत एक्सप्रेसवे पर सुविधा पूरी ना होने के कारण टोल भी पूरा नहीं देना होगा साथ ही एक्सप्रेसवे पर टोल हाईवे से लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा होता है लेकिन अब नए बन रहे एक्सप्रेसवे पर हाईवे के बराबर ही टोल टैक्स देना होगा।
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