नई दिल्ली, 20 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गत दिवस त्योहारों के दौरान हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह किरायों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के मामले में दखल देगा।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एयरलाइंस द्वारा हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी को शोषण करार दिया और एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से जवाब दाखिल करने को कहा। जनहित याचिका में भारत में निजी एयरलाइनों द्वारा लागू किए जाने वाले हवाई किरायों और अन्य शुल्कों में अप्रत्याशित उतार- चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी नियामक दिशानिर्देशों की मांग की गई है। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल कौशिक से कहा, “हम निश्चित रूप से दखल देंगे। कुंभ और अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों का जो शोषण हुआ है, उसे देखिए। दिल्ली से प्रयागराज और जोधपुर के किराये देखिए। जस्टिस मेहता ने हल्के-फुल्के अंदाज में अदालत कक्ष में मौजूद सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हो सकता है कि अहमदाबाद के लिए हवाई किराये न बढ़े हों, लेकिन जोधपुर जैसी दूसरी जगहों के लिए किराये बहुत बढ़ गए हैं। केंद्र की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कौशिक द्वारा समय मांगे जाने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी तय की है।
Trending
- मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा को दिया पद्मश्री अवॉर्ड
- FIFA World Cup 2026 : मेसी-रोनाल्डो की टीमें नॉकआउट चरण में आमने सामने होंगी
- ‘एलायंस’ का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज
- माता वैष्णों देवी दर्शनार्थियों की संख्या 50.70 लाख पहुंची
- दिल्ली से अमृतसर आ रहा एयर इंडिया का विमान पाकिस्तान पहुंचा, चेतावनी पर लिया यू टर्न
- लू का प्रकोप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जारी
- शहर में होगा आचार्य सौरभ सागर का चातुर्मास

