Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • यूपी में अब आम आदमी भी सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में बुक करा सकेंगे कमरे, ऑनलाइन बुकिंग शुरू
    • राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित, अब 3 राज्यों की 11 सीटों पर होगा मुकाबला
    • लाइनमैन ने मीटर लगाने को मांगे दस हजार, गिरफ्तार
    • NCERT ने अब सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, हटाया विवादित न्यायपालिका चैप्टर
    • ग्रुप हाउसिंग के अपार्टमेंट बन सकेंगे छोटे शहरों में
    • भाजपा विधायक नंदकिशोर को पाकिस्तान से मिली बम से उड़ाने की धमकी
    • राज्यकर्मियों को छह माह की तनख्वाह से ज्यादा पैसा शेयर में लगाने पर बताना होगा
    • भर्ती परीक्षा के अंक गुप्त नहीं आरटीआई में बताएं : हाईकोर्ट
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»न्यूज़»राज्यकर्मियों को छह माह की तनख्वाह से ज्यादा पैसा शेयर में लगाने पर बताना होगा
    न्यूज़

    राज्यकर्मियों को छह माह की तनख्वाह से ज्यादा पैसा शेयर में लगाने पर बताना होगा

    adminBy adminMarch 10, 2026No Comments2 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    लखनऊ, 10 मार्च (हि)। राज्य सरकार यूपी के कर्मचारियों के लिए एक और कड़ा नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। अब यदि कोई कर्मचारी कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाएगा, तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
    इसके लिए कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली 2026 को स्वीकृति मिल सकती है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है, तो उसे तत्काल सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। पहले एक माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति का विवरण देना होता था। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष अचल संपत्ति बतानी होगी। कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद हर वर्ष अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी। अभी यह पांच वर्ष में करने का नियम है। कर्मचारियों को अपनी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित, दान में प्राप्त, पट्टे या रेहन पर रखी गईं संपत्तियों तथा अन्य निवेशों की जानकारी भी जरूर देनी होगी।

    lucknow Order State employees will have to disclose if they invest more than six months' salary in shares. tazza khabar tazza khabar in hindi Uttar Pradesh
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    यूपी में अब आम आदमी भी सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में बुक करा सकेंगे कमरे, ऑनलाइन बुकिंग शुरू

    March 10, 2026

    राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित, अब 3 राज्यों की 11 सीटों पर होगा मुकाबला

    March 10, 2026

    लाइनमैन ने मीटर लगाने को मांगे दस हजार, गिरफ्तार

    March 10, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.