प्रयागराज, 23 फरवरी। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के आदेश के चंद घंटे के अंदर ही झूंसी थाने में गत दिवस अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने और धमकाने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। न्यायालय ने आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए गत दिवस मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने न्यायालय में दो नाबालिग लड़कों का बयान दर्ज कराया था। बकायदा कैमरे के सामने दोनों लड़कों ने बयान दिया था। आशुतोष ब्रह्मचारी की तहरीर के मुताबिक, माघ मेला में उनके शिविर में आयोजित अनुष्ठान के दौरान दो नाबालिग लड़के आए। आरोप है कि दोनों लड़कों ने खुद को अविमुक्तेश्वरानंद का शिष्य बताते हुए उनके साथ यौन शोषण होने की जानकारी दी।
पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2-3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफ़आईआर दर्ज की है।
प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने गत दिवस झूंसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिए थे कि वो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो क़ानून की धाराओं के तहत इन अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करे। पॉक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में पुलिस से कहा था कि वो पॉक्सो एक्ट के तहत निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करे। साथ ही कोर्ट ने सर्वाइवर की पहचान और सम्मान की सुरक्षा करने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इन निर्देशों को तुरंत पूरा करते हुए कोर्ट को बताया जाए।
कोर्ट के इस आदेश के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि यह मामला झूठा है।
उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ दर्ज किए गए झूठे केस की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और दोषियों को सज़ा मिल सकेगी। इसलिए केस दर्ज होना और आगे की जांच होना ज़रूरी है। कोर्ट को इस पर जल्दी काम करना चाहिए और ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस मामले को देख रहे हैं। गवाही दर्ज हो और जल्द फ़ैसला लिया जाए। जो ग़लत है वह ग़लत ही रहेगा, जो झूठा केस दर्ज किया गया है वह आख़िरकार झूठा साबित होगा।
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