नई दिल्ली 13 अप्रैल। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें सरकार ने एक अप्रैल 2027 से तिपहिया और एक अप्रैल 2028 से दोपहिया में केवल ईवी में पंजीकरण की अनुमति की योजना बनाई है यानी इस तिथि के बाद दिल्ली में पेट्रोल वाले दोपहिया वाहन पंजीकृत नहीं हो सकेंगे।
नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने का प्रविधान किया गया है। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30 हजार से 1.50 लाख तक का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ईवी नीति के माध्यम से अगले चार वर्षों में राजधानी को ‘इमिशन फ्री बनाने का खाका खींचा है। नीति में ईवी कार खरीदने पर सब्सिडी का प्रविधान नहीं किया गया है, मगर 30 लाख तक की कारों पर पंजीकरण व रोड टैक्स माफ किया जाएगा। वहीं, उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लोग ज्यादा स्क्रैप कराएं, इसके लिए ईवी नीति में प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। निजी कार को स्क्रैप कराकर नई ईवी कार पर एक लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।
ईवी वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट
सरकार ने चार साल के लिए ईवी वाहन खरीदने पर छूट दिए जाने के लिए 3954.25 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इसमें पहले वर्ष ई दो पहिया वाहन खरीद पर 30 हजार रुपये, ई तीन पहिया वाहन पर 50 हजार रुपये और ई माल ढुलाई वाहन पर एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ की जाएगी। इस तरह माल ढुलाई वाहनों पर यह छूट करीब 1.50 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। हालांकि, एक वर्ष बाद वाहनों पर छूट कम कर दी जाएगी।
हर डीलर के पास चार्जिंग प्वाइंट अनिवार्य
नीति में चार्जिंग पर भी फोकस किया गया है। अब हर डीलर के पास चार्जिंग प्वाइंट अनिवार्य होगा। सरकार बैटरी स्वै¨पग इन्फ्रास्ट्रक्चर और पुरानी बैटरियों की रीसाइ¨क्लग पर भी तेजी से काम करेगी।
नीति के मसौदे पर 30 दिनों तक दिए जा सकते हैं सुझाव
दिल्लीवासियों से अपील गई है कि EV पॉलिसी ड्राफ्ट को पढ़कर हमें अपने सुझाव और टिप्पणियां अगले 30 दिनों के भीतर ई-मेल के माध्यम से evpolicy2026@gmail.com पर या डाक द्वारा संयुक्त आयुक्त (ईवी), परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 के पते पर भेजें।

