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    Home»देश»निगम में ओटीएस योजना शुरू, डेढ़ लाख बकायेदारों को मिलेगी बड़ी राहत
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    निगम में ओटीएस योजना शुरू, डेढ़ लाख बकायेदारों को मिलेगी बड़ी राहत

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comJuly 21, 2026No Comments5 Views
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    मेरठ 21 जुलाई (प्र)। मेरठ विकास प्राधिकरण व आवास विकास के बाद अब नगर निगम विभाग ने भी ओटीएस योजना शुरू कर दी है। जिसमें नगरीय निकायों में लम्बित गृहकर जलकर, सीवर कर एक मुश्त जमा कर पाएगें नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि हाउस टैक्स, जलकर के बकाये की प्रभावी वसूली, करदाताओं को व्यावहारिक राहत प्रदान करने शुरू की गई है।

    पिछले वित्तीय वर्ष में भी 3.28 लाख में से डेढ़ लाख से अधिक ने भुगतान नहीं किया था। इन बकायेदारों पर नगर निगम का कुल 100 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया अटका हुआ है। इस ओटीएस सुविधा के तहत बकायेदारों को मूलधन के भुगतान पर ब्याज में पूरी छूट का लाभ मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित पड़े हाउस टैक्स की वसूली को सुगम बनाना और आम जनता को भारी-भरकम ब्याज के बोझ से राहत दिलाना है।

    लाभार्थियों द्वारा आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से किया जायेगा। एकमुश्त समाधान योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन संबन्धित निकाय द्वारा अधिकृत वेबसाइट या योजना के लिए विकसित पोर्टल के माध्यम से कराया जायेगा। निकाय द्वारा हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जायेगी। सूचना लाभार्थी द्वारा दिये गये ई-मेल, एसएमएस से दी जायेगी। यदि किसी योजना का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वत: कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस आवेदन पत्र को भी इस योजना में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा। आवेदन पत्र देने के लिए 3 माह की अवधि निर्धारित होगी। ओटीएस आवेदन- पत्र जमा करने की तिथि वही मानी जाये, जिस तिथि को आवेदन पत्र अधिकृत रूप से ऑनलाइन या ऑफलाइन नगरीय निकाय को प्राप्त हो गया हो आवेदन-पत्रों का निस्तारीकरण ओटीएस आवेदनों का निस्तारीकरण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाये समय सीमा एकमुश्त समाधान योजना 15 अगस्त से 15 दिसम्बर तक संचालित किया जायेगा, जिससे नागरिकों को लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जा सके।

    इस योजना के लिए आवेदन किये जाने की अवधि 15 अगस्त से 14 नवंबर तक होगी। अवधि के उपरांत कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आवेदक को योजना के अंतर्गत देय संपूर्ण धनराशि का भुगतान योजना लागू होने की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। इससे करदाताओं पर एकमुश्त भार कम होगा।

    मेयर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि लंबे समय से नगर निगम में ओटीएस की मांग की जा रही थी। मैनें मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री से ओटीएस का अनुरोध किया था, ताकि अधिक से अधिक लोग नगर निगम के हाउस टैक्स का भुगतान बिना ब्याज कर सकें। अब शासन ने ओटीएस की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे शहर की जनता को बड़ा लाभ होगा।

    ये है योजना की प्रमुख छूट

    योजना के अन्तर्गत व्याज / सरचार्ज पर शत-प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। नियमानुसार अधिरोपित ब्याज/ सरचार्ज की धनराशि पर छूट तभी प्राप्त होगी, व सम्पूर्ण बकाये की धनराशि का भुगतान संबंधित बकायेदारों द्वारा कर दिया जायेगा।
    ओटीएस योजना सभी श्रेणी की सम्पत्तियों यथा आवासीय / अनावासीय / मिश्रित पर लागू किए जाने के साथ ही इस योजना का लाभ 1 अप्रैल तक के लंबित बकाए पर प्रदान किया जायेगा।
    गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा प्रदान की जायेगी।

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