नई दिल्ली, 29 जुलाई (ता)। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को बंद करने का आदेश दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गत दिवस कहा कि नियमों का लगातार उल्लंघन करने के कारण बैंक का लाइसेंस पहले ही रद किया जा चुका था, और यह आदेश बैंक को बंद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड करने की प्रक्रिया का आखिरी चरण है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के जरिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीकुमार एम. नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। आरबीआई ने बताया कि उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत तय सभी अधिकार दिए गए हैं। सेंट्रल बैंक के अनुसार, 8 जुलाई, 2026 से ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बैंक के कामकाज और लिक्विडेशन से जुड़े सभी फैसले अब उनकी देखरेख में लिए जाएंगे। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत मिलने वाली सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही, वे 8 जुलाई, 22026 से बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों का भी इस्तेमाल करेंगे ।
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