बागपत 11 फरवरी। आखिरकार बच्चों की लापरवाही का परिणाम अभिभावकों को भुगतना ही पड़ा। फेयरवेल से लौटते समय नाबालिग छात्रों ने वाहनों पर सवार होकर हाईवे पर जमकर स्टंट किया। वह यह भूल गए कि उनकी यह करनी अभिभावकों पर भारी पड़ने वाली है। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने चार नाबालिग छात्रों की पहचान कर ली। कानून के मुताबिक पुलिस ने चारों नाबालिगों के अभिभावकों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सिसाना निवासी प्रशांत पुत्र मुकेश, अनिल, नीरज निवासी काठा सहित नवाब पुत्र रफीक शामिल हैं। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई एक स्कॉर्पियो कार और एक आयशर ट्रैक्टर को भी जब्त कर सीज कर दिया है। हालांकि बाद में नोटिस देकर चारों को थाने से जमानत दे दी गई लापरवाही पर एसपी सूरज कुमार राय ने चौकी प्रभारी वृक्षपाल को लाइन हाजिर कर दिया।
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर काठा गांव के पास दर्जनों छात्रों ने धार, स्कार्पियो व अन्य कार तथा ट्रैक्टर पर सवार होकर आठ फरवरी को स्टंट करते हुए हुड़दंग मचाया था। कुछ नाबालिंग छात्र व युवक कार की खिड़की पर लटके थे तो कुछ कार की छत और ट्रैक्टर के बंपर पर बैठकर हुड़दंग मचा रहे थे। कई राहगीर इन वाहनों की चपेट में आने से बाल बाल बचे थे। इस दौरान पुलिस का पता नहीं था। स्टंट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। एसआई अनिल कुमार ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। वीडियो से स्टंटबाजों की पहचान की गई।
कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह था। वहां से लौटते समय कुछ विद्यार्थियों व अन्य युवकों ने हाईवे पर स्टंट किया। चार नाबालिग छात्रों के अभिभावकों को गिरफ्तार किया गया। स्टंटबाजी में प्रयुक्त एक स्कार्पियो व एक ट्रैक्टर को सीज किया गया। आरोपितों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला बार महामंत्री अजित सिंह का कहना है कि एमवी एक्ट के तहत अगर नाबालिग ड्राइविंग करेंगे तो वाहन मालिक या अभिभावक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रविधान है। अभिभावक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
ट्रैक्टर पर लिखा है जातिसूचक शब्द
पुलिस द्वारा सीज किए ट्रैक्टर पर जातिसूचक शब्द लिखा था, जिसे हटवा दिया है। इसके बाद यातायात पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाकर 12 वाहनों से काली फिल्म और तीन वाहनों से जातिसूचक शब्द हटाए ।
इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा
बीएनएस की धारा 281: लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन को खतरे में खलना
बीएनएस की धारा 125: दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ना
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184: खतरनाक या लापरवाही से वाहन लाना

