देहरादून, 19 फरवरी। ईडी की देहरादून शाखा ने ऊधम सिंह नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग जसपुर-खटीमा (एनएच-74) भूमि मुआवजा घोटाले में चार आरोपितों की करीब 13.89 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर दी हैं। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईडी के अनुसार, जांच की शुरुआत ऊधम सिंह नगर के पंतनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई। जिसमें सामने आया कि आरोपितों ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत बैक-डेटेड (पूर्व दिनांकित ) आदेश पारित कराए और बाद में उन्हें राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया। यह मामला कृषि भूमि की दर बढ़ाने के लिए उसे अकृषि करने का था । यह सब कथित तौर पर राजस्व अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से किया गया। इसके आधार पर आरोपितों ने एनएच-74 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि पर गैर-कृषि दर से लगभग 26.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा हासिल किया। इससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी ने जांच में पाया कि यह अवैध कमाई आरोपितों ने अचल संपत्तियां खरीदने में लगाई। साथ ही मुआवजे में मिली धनराशि को नाते- रिश्तेदारों के खातों में भी ट्रांसफर कर दी। इन्हीं तथ्यों के आधार पर ईडी ने ऊधम सिंह नगर निवासी चार किसानों की 13.89 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया।
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