मेरठ, 25 मई (प्र)। प्रदेश सरकार के नए ‘बिल्डिंग बायलॉज 2025’ के तहत अब बड़े आवासीय परिसरों में सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस मामले में गढ़ रोड स्थित हनी गोल्फ ग्रीन कालोनी सोसाइटी नजीर बनी है।
यूपीनेडा के परियोजना प्रभारी प्रमोद भूषण शर्मा ने गत दिवस कहा कि 5,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसो. हाई-राइज बिल्डिंग, सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य किया है। सभी को इस नियम का पालन करना होगा। नियमों का अनुपालन करते हुए हनी गोल्फ ग्रीन रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने पहल की है। संस्था ने अपने परिसर में 30 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए 20 मई को पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार द्वारा उन्हें 5,40,000 रुपये के अनुदान की स्वीकृति (ई-टोकन) प्रदान कर दी गई है।
योजना के मुताबिक, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसायटियों को 500 किलोवाट क्षमता तक सोलर प्लांट लगाने पर 18,000 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इसमें अधिकतम 90 लाख तक का अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। इसी का लाभ हनी गोल्फ कालोनी के आरडब्लूए ने उठाया है। एसोसिएशन से अपील की है कि वे अपने परिसर में उपलब्ध विद्युत संयोजन क्षमता के अनुरूप सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाएं।
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