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    Home»देश»सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा
    देश

    सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा

    adminBy adminOctober 1, 2025No Comments8 Views
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    महराजगंज 01 अक्टूबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंग्सटर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बाद कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मंगलवार की शाम लगभग 6:15 बजे महराजगंज जेल से रिहा कर दिया गया। वे पिछले 34 महीनों से जेल में बंद थे।

    उनकी रिहाई को लेकर जेल परिसर में पूरे दिन हलचल बनी रही। जैसे ही पूर्व विधायक जेल के गेट से बाहर आए, उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इरफान ने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है। हमें अल्लाह पर भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा।

    कानपुर के सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी पर आगजनी, प्लॉट कब्जाने, रंगदारी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करने जैसे कई आरोप लगे थे. इन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में उनकी रिहाई लंबित थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आखिरकार मंगलवार को जेल के दरवाजे उनके लिए खुल गए. शाम छह बजे के बाद उन्हें रिहा किया गया.

    दिसंबर 2022 में इरफान को कानपुर से महराजगंज जेल में शिफ्ट किया गया था. तब से अब तक वे यहां बंद थे. इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मौजूदा समय सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं. वह लगातार पति की रिहाई के प्रयास में लगी थीं. रिहाई के दौरान इरफान की दोनों बेटियों समेत पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था. उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. जेल से बाहर निकलते ही इरफान ने सबसे पहले अपने परिजनों को गले लगाया. उनके साथ खुशियां बांटीं.

    इसके बाद कार की सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया. उन्होंने थम्स-अप का इशारा कर अपनी खुशी भी जाहिर की. लंबे इंतजार के बाद उनकी घर वापसी से समर्थकों ने राहत की सांस ली है.

    हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सहित तीन आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने तीनों आरोपितों को जमानत दे दी, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

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