प्रयागराज, 02 मई (ता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों के चलते 178 याचियों की याचिका खारिज कर दी और उन पर 10-10 रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने प्रयागराज निवासी सूर्या प्रताप शर्मा व 177 अन्य की याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका का हलफनामा किसी भी याची ने स्वयं दाखिल नहीं किया था, बल्कि पैरोकार के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। पैरोकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वह 178 याचियों से कैसे परिचित हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि वकालतनामे पर किए गए हस्ताक्षर सभी याचियों के प्रतीत नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह के मामले में एक अन्य समन्वय पीठ पहले ही याचिका खारिज कर चुकी है। इन खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रत्येक याची पर 10-10 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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