प्रयागराज, 02 मई (ता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों के चलते 178 याचियों की याचिका खारिज कर दी और उन पर 10-10 रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने प्रयागराज निवासी सूर्या प्रताप शर्मा व 177 अन्य की याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका का हलफनामा किसी भी याची ने स्वयं दाखिल नहीं किया था, बल्कि पैरोकार के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। पैरोकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वह 178 याचियों से कैसे परिचित हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि वकालतनामे पर किए गए हस्ताक्षर सभी याचियों के प्रतीत नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह के मामले में एक अन्य समन्वय पीठ पहले ही याचिका खारिज कर चुकी है। इन खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रत्येक याची पर 10-10 रुपये का जुर्माना लगाया है।
Trending
- सोशल मीडिया एसोसिएशन एसएमए के सदस्यों से ऑन लाइन वार्ता करेंगे नेशनल चेयरमैन सुनील डांग
- नौतपा गर्मी से बचाने के लिए नीबू शरबत का वितरण और सब जगह छप्पर की हटे बनवाई जाए
- जनगणना या ऐसे ही अभियान कांवड़ यात्रा को सरलता से संपन्न कराने के लिए सरकार बनाएं अलग विभाग, बेरोजगार नौजवानों की ले सेवा
- पात्रों को आरक्षण दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा यह निर्णय
- ड्रग नेटवर्क से जुड़ा अधिकारी हो या नेता, बचेगा कोई नहीं : मनोज सिन्हा
- यूपी में 31 हज़ार से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीयन रद्द, कई कब्रिस्तान-दरगाह पर संकट
- अमरनाथ की पवित्र गुफा में 6-7 फीट का शिवलिंग बना, बीएसएफ जवानों ने दर्शन किए
- Uber और JSW ग्रुप ने आपस में हाथ मिलाया, मिलकर बनाएंगी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां

