मेरठ 27 मई (प्र)। वेस्ट एंड रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल को खाली करने के पीपी एक्ट के नोटिस के तहत मंगलवार को रक्षा संपदा अधिकारी कार्यालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में 10 जून को अगली और अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) विनीत कुमार के समक्ष स्कूल प्रबंधन ने कहा कि इस मामले में स्कूल प्रशासन ने हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी है। कोर्ट ने अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं की है।
डीईओ ने कहा गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल जिस जमीन में बना है, वह बंगला जिस व्यक्ति को लीज पर दिया गया है, बिना अनुमति कैसे स्कूल प्रबंधन ने यह जमीन ले ली। इस जमीन में अवैध निर्माण हुआ है और जमीन का अनधिकृत उपयोग भी हो रहा है। डीईओ के इन सवालों का स्कूल प्रबंधन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। स्कूल प्रबंधन से कहा कि यदि वह विभाग द्वारा दिए गए नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते जो उनके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
मेरठ छावनी स्थित बंगला संख्या 227 जीएलआर सर्वे नंबर 375 स्थित रक्षा भूमि पर गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल संचालित है। रक्षा संपदा अधिकारी विनीत कुमार ने सेन्ट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए छावनी क्षेत्र में अवैध कब्जे और अनाधिकृत निर्माण करने वालों को चेतावनी देते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में परिसर खाली कर सामान हटाने के निर्देश दिए। नोटिस में कहा है कि रक्षा भूमि राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसकी सुरक्षा सर्वाेपरि है। सार्वजनिक व रक्षा भूमि पर अवैध कब्जे व अनाधिकृत निर्माण किसी सूरत में नहीं हो सकता।
डीईओ ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से विद्यालय परिसर खाली कराने की बात कही। इस नोटिस के बाद विद्यालय प्रबंधन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। रक्षा संपदा अधिकारी विनीत कुमार का कहना है कि पीपी एक्ट के तहत नोटिस के मंगलवार को कार्यालय में जीटीबी प्रकरण की सुनवाई हुई, जिसमें 10 जून को अगली व अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। इस मामले में गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य गोपाल दीक्षित से बातचीत की लेकिन उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बातचीत करके अपना पक्ष सेंट्रल मार्केट प्रकरण में रखने की बात कही।

