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    Home»न्यूज़»कोर्ट पहुंची 24 रुपये की लड़ाई, देने पड़ेंगे 40 हजार
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    कोर्ट पहुंची 24 रुपये की लड़ाई, देने पड़ेंगे 40 हजार

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comJuly 6, 2026No Comments3 Views
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    कानपुर, 06 जुलाई (ता)। इंसाफ तो इंसाफ होता है। फिर लड़ाई चाहे चंद रुपयों की हो या करोड़ों रुपयों की। एक जागरूक उपभोक्ता महज 24 रुपये के लिए जिला उपभोक्ता फोरम पहुंच गया। दरअसल, उसने बाम के दो पाउच खरीदे थे और उसके अंदर खाली डिब्बी निकली थीं। पांच साल सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कीमत 24 रुपये सात प्रतिशत ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। ब्याज मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक देना होगा। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमा खर्च के रूप में 40 हजार रुपये भी अदा करने होंगे।
    राजीवपुरम निवासी सुधीन्द्र मिश्रा ने रावतपुर गांव स्थित आदर्श मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर और इमामी लिमिटेड पछारिया डोला पाथार कामरूप असम के निदेशक के खिलाफ पांच जुलाई 2021 को मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने 25 अगस्त 2020 को पेन किलर बाम के दो पाउच 12-12 रुपये में मेडिकल स्टोर से खरीदे थे।
    घर आकर बाम के पाउच खोले तो बिन ढक्कन के खाली डिब्बी निकलीं। मेडिकल स्टोर प्रोपराइटर से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि कंपनी को दोनों डिब्बी भेज दी गई हैं, वहां से राशि मिलने पर लौटा दी जाएगी। कई बार रुपये मांगने पर भी नहीं दिए गए तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। मेडिकल स्टोर के प्रोपाराइटर ने जवाब दाखिल किया कि इस बारे में कोई शिकायत नहीं की गई। कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखा कि बाम की डिब्बी खाली थी तो विपक्षी को उसके सेंटर क्वालिटी एश्योरेंस विभाग में शिकायत करनी चाहिए थी। आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम और वन्दना ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

    000 will have to be paid. Court Order Dispute over ₹24 reaches court; ₹40 kanpur tazza khabar tazza khabar in hindi Uttar Pradesh
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