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    Home»देश»राजा भैया, धनंजय समेत 19 के शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा तलब
    देश

    राजा भैया, धनंजय समेत 19 के शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा तलब

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comMay 22, 2026No Comments3 Views
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    प्रयागराज, 22 मई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लाइसेंस जारी करने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर राज्य सरकार, सभी जिलों के पुलिस-प्रशासनिक अफसरों से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने रघुराज सिंह राजा भैया, धनंजय सिंह जैसे 19 प्रभावशाली लोगों के शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा मांगा है।

    न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय, असुरक्षा पैदा करता है। यह कानून के शासन और सामाजिक शांति के विपरीत है।

    अदालत ने कहा कि गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 20 मई 2026 को दाखिल हलफनामे से स्पष्ट हुआ है कि सभी 75 जिलों के डीएम, पुलिस आयुक्त, एसएसपी समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों, आर्म्स एक्ट, 1959 एवं उसके नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 23 मार्च 2026 के आदेश में लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और हस्तांतरण के मामलों में अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, बृजभूषण सिंह, विनीत सिंह आदि के बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अफसर इनके सही पते, आपराधिक मामलों, लाइसेंस, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दें।

    कोर्ट ने आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव (गृह), डीएम, पुलिस आयुक्तों,एसएसपी को भेजने का निर्देश दिया है। अफसरों को शपथपत्र देकर बताने को कहा गया है कि उन्होंने कोर्ट से कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई है। अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी।

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