Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • कक्षाओं में लिखा जाता है देश का भविष्य: आनंदीबेन पटेल
    • जाट रेजीमेंट सेंटर में 06 से 13 अगस्त तक यूएचक्यू भर्ती रैली
    • डाकघरों के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया
    • कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को विपक्ष ने दी धार, जंतर मंतर पर पुन: जमे प्रदर्शनकारी
    • जाली नोट छापने व बाजार में चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़
    • तेल कंपनियों ने करोड़ों का एथनॉल खरीदा
    • अमिताभ सर्जरी के बाद घर लौटे
    • शर्मिला ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक पर ठोक रही दावा
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»न्यूज़»चीन में प्रतिबंधित लहसुन की देश में बिक्री पर केन्द्र से जवाब तलब
    न्यूज़

    चीन में प्रतिबंधित लहसुन की देश में बिक्री पर केन्द्र से जवाब तलब

    adminBy adminFebruary 24, 2026No Comments1 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    इलाहाबाद, 24 फरवरी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतिबंध के बावजूद चीन से खतरनाक लहसुन जैसी चीजों के धड़ल्ले से देश में आने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को 26 व 27 सितंबर 2024 को दिए गए विस्तृत आदेशों के तहत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया।
    याची ने कहा वर्ष 2014 से ही खतरनाक रसायनों से युक्त इस लहसुन की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बाजारों में चीन से आने वाला लहसुन खुले आम बिक रहा है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 को दिए आदेश में प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम को कार्रवाई का आदेश दिया था।
    कोर्ट ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करें जिससे लोग चीन के लहसुन की बिक्री की शिकायत कर सकें। कोर्ट ने शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। बीती 20 फरवरी को सुनवाई के समय केंद्र सरकार के वकील ने 26 व 27 सितंबर को दिए गए कोर्ट के आदेशों के क्रम में केंद्र से जानकारी लेकर जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है।
    मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि चीन का लहसुन वर्ष 2014 से ही देश में प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, यह अब तस्करी के जरिए भारतीय बाजारों में पहुंच रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि चाइनीज लहसुन अवैध तरीके से बाजार में उतारा जा रहा है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें लगाम लगाने में असमर्थ दिख रही हैं।

    allahabad High Court tazza khabar tazza khabar in hindi Uttar Pradesh
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    कक्षाओं में लिखा जाता है देश का भविष्य: आनंदीबेन पटेल

    July 22, 2026

    जाट रेजीमेंट सेंटर में 06 से 13 अगस्त तक यूएचक्यू भर्ती रैली

    July 22, 2026

    डाकघरों के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया

    July 22, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.