मेरठ। कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) ने आरटीआई के तहत एक थर्ड पार्टी को प्रोन्नति सूची उपलब्ध कराने के मामले में लेखाकार राजेश जॉन को निलंबित कर दिया है।
कैंट बोर्ड के जेई केए गुप्ता वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवाकाल के दौरान वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2015 तक उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका था, जबकि बोर्ड के कई अन्य कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दिया गया था। चर्चा है कि सेवा निवृत्ति के बाद पूर्व जेई केए गुप्ता ने आरटीआई के जरिये जेई से संबंधित प्रोन्नति का लाभ, उससे जुड़े आदेश और सूची की मांग की थी। इस पर लेखाकार राजेश जॉन ने आरटीआई नियमों के तहत वह जानकारी केए गुप्ता को उपलब्ध करा दी। इसी सूचना के आधार पर पूर्व जेई ने हाईकोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि उन्हें नियमों के तहत प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने आरटीआई के तहत यह जानकारी थर्ड पार्टी को दिए जाने को नियम विरुद्ध माना और लेखाकार राजेश जॉन को निलंबित कर दिया है। छावनी परिषद के प्रेस प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर ने इसकी पुष्टि की है।
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