Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • आईपीएल 2026 : तिलक के पास काफी प्रतिभा है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं : हार्दिक पंड्या
    • कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, मंदिर परिसर में नहीं कर सकेंगे फोटो और वीडियोग्राफी
    • लोहिया संस्थान: दाढ़ी-लंबे बाल पर जुर्माना, महिलाओं के लिए जूड़ा अनिवार्य
    • एमडीएस कोर्स शुरू करने की तैयारी जामिया यूनिवर्सिटी में
    • वेबसीरीज ‘मटका किंग’ को मिल रही तारीफ
    • ‘रामायण’ में रणवीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे
    • जस्टिस स्वर्णकांता ही करेंगी केजरीवाल मामले की सुनवाई
    • डिजिटल गिरफ्तारी के शिकार हो रहे पढ़े-लिखे भी : सुप्रीम कोर्ट
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»देश»दो पैन कार्ड केस में आजम अब्दुल्ला की सजा बरकरार
    देश

    दो पैन कार्ड केस में आजम अब्दुल्ला की सजा बरकरार

    adminBy adminApril 21, 2026No Comments4 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    रामपुर 21 अप्रैल। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपीलों पर रामपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की सजा के विरुद्ध दायर की गईं अपीलें खारिज कर दीं। दोनों की 7-7 साल की सजा बरकरार रखी है।

    मिली जानकारी के मुताबिक, एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि 2 पैन कार्ड मामले में सजा में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को बरकरार रखा गया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा के विरुद्ध उनकी अपीलों को खारिज कर दिया गया। इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा के विरुद्ध अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा में कोई राहत नहीं दी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी। वहीं इस मामले में स्टेट की तरफ से सजा बढ़ाने के मामले में पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने एक रिवीजन दाखिल किया था जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई के वक्त उनका पक्ष भी सुनने के निर्देश सेशन कोर्ट को दिए हैं।

    गौरतलब है कि रामपुर शहर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई, 2019 को थाना सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पैन काडर् बनवाए। जांच के दौरान मामले में आजम खान की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 2 अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए थे। इनमें से पहले में 01 जनवरी, 1993 और दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज है। लंबी सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के चलते आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जेल में बंद हैं।

    Abdullah Azam rampur tazza khabar tazza khabar in hindi uttar-pradesh news
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    आईपीएल 2026 : तिलक के पास काफी प्रतिभा है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं : हार्दिक पंड्या

    April 21, 2026

    कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, मंदिर परिसर में नहीं कर सकेंगे फोटो और वीडियोग्राफी

    April 21, 2026

    लोहिया संस्थान: दाढ़ी-लंबे बाल पर जुर्माना, महिलाओं के लिए जूड़ा अनिवार्य

    April 21, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.