बागपत 13 अप्रैल। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले दोपहिया और ऑटो चालकों के लिए जरूरी खबर है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सुरक्षा का हवाला देते हुए गीता कॉलोनी से खेकड़ा के बीच 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन पर बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है. ‘हाई-स्पीड कॉरिडोर’ पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए लिए गए इस फैसले का उल्लंघन करने वालों पर ₹20,000 का भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी संदीप कुमार ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए बताया कि यह एलिवेटेड हाईवे एक ‘हाई स्पीड कॉरिडोर’ के रूप में तैयार किया गया है, जहां वाहनों की गति बहुत तेज रहती है. यहां धीमी गति से चलने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा अधिक रहता है. पिछले एक साल के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद जनहित और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमने यह कड़ा फैसला लिया है.
खेकड़ा के मवीकलां से अक्षरधाम तक बना एलिवेटेड मार्ग, जो मंडौला, लोनी बॉर्डर, खजूरी चौक, न्यू उस्मानपुर और शास्त्री पार्क से होकर गुजरता है, इससे प्रभावित होगा. एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि और यातायात अधिनियम 2002 की धारा 35 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में इस मार्ग पर हुए अधिकांश हादसों में बाइक और ऑटो सवार ही शिकार हुए हैं. अगस्त में लोनी क्षेत्र में स्टंटबाजी के दौरान दो युवकों की जान जाने की घटना ने प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया था.
क्षेत्रीय अधिकारी संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध लागू होते ही निगरानी सख्त कर दी गई है. यदि कोई भी चालक प्रतिबंधित वाहन लेकर इस कॉरिडोर पर पाया जाता है, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 और 194 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बागपत पुलिस के समन्वय से इस मार्ग पर 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा और भारी जुर्माने से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. यह कदम आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

