asd फूड पार्सल में अचार नहीं होने पर रेस्टोरेंट मालिक को देना पड़ा 35 हजार का जुर्माना

फूड पार्सल में अचार नहीं होने पर रेस्टोरेंट मालिक को देना पड़ा 35 हजार का जुर्माना

0

विल्लुपुरम 25 जुलाई। तमिलनाडु के एक रेस्तरां मालिक पर उपभोक्ता शिकायत आयोग ने 35,025 रुपये का जुर्माना लगाया है. पूरा मामला जानेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल, विल्लुपुरम के रेस्टोरेंट से 25 पैकेट फूड पार्सल का आर्डर आया था. आर्डर देने वाले का नाम आरोग्यसामी है. उनका आरोप है कि, रेस्टोरेंट की तरफ से भेजे गए फूड पैकेट के अंदर अचार नहीं था. उन्हें रेस्टोरेंट मालिक का यह व्यवहार बिलकुल पसंद नहीं आया. उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया. जिसके बाद आरोग्यसामी ने विल्लुपुरम जिला उपभोक्ता शिकायत समिति में मामला दायर किया. बता दें कि, आरोग्यसामी ऑल कंज्यूमर्स पब्लिक एनवारनमेंटल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं.

दरअसल आरोग्यसामी ने अपने चचेरे भाई नेसम, जिनका 28 नवंबर 2021 में निधन हो गया था, उनकी पहली बरसी पर उन्होंने 25 बुजुर्गों को खाना खिलाने का फैसला किया था. आरोग्यसामी 27 नवंबर 2022 को विल्लुपुरम न्यू बस के पास बालामुरुगन नामक एक रेस्तरां में भोजन के लिए ऑर्डर देने पहुंचे. होटल मालिक ने उन्हें बताया कि, होटल में खाने पर 70 रुपये और अगर पार्सल है तो उसके लिए प्रति पैकट 10 रुपये अतिरिक्त जोड़ा जाएगा. रेस्टोरेंट मालिक ने आरोग्यसामी को मेन्यू सहित कोटेशन रसीद दी. उसके बाद उन्होंने 28 नवंबर 2022 के लिए 25 पैकेट भोजन का आर्डर दे दिया. उन्होंने भाई की बरसी के एक दिन पहले होटल मालिक को एडवांस में 80 रुपये प्रति पार्सल के हिसाब के 2 हजार रुपये का भुगतान कर दिया.

चचेरे भाई की पहली बरसी के दिन आरोग्यसामी के घर पर रेस्टोरेंट से 25 पैकेट भोजन का ऑर्डर आ गया. उन्होंने पार्सल के सभी फूड पैकट का प्राप्त किया और उसके बाद रसीद मांगी. इस पर होटल मालिक ने उन्हें एक छोटी सी रसीद थमा दी और मूल रसीद देने से इनकार कर दिया. भाई की पहली बरसी पर आरोग्यसामी ने बुजुर्गों को बुलाकर भोजन के पैकेट बांटे. जब खाने के पैकेट को खोला गया तो पता चला कि, भोजन से अचार ही गायब है. उन्होंने इसकी शिकायत होटल मालिक से की तो पता चला कि फूड पैकिंग के समय अचार नहीं रखा गया था. आरोग्यसामी ने होटल मालिक से प्रति पैकेट 1 रुपये की दर से 25 अचार के पैकेट के लिए 25 रुपये की राशि वापस करने को कहा. रेस्टोरेंट मालिक ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया. उसके बाद आरोग्यसामी ने विल्लुपुरम जिला उपभोक्ता शिकायत समिति में मामला दायर किया.

Share.

Leave A Reply

sgmwin daftar slot gacor sgmwin sgmwin sgm234 sgm188 login sgm188 login sgm188 asia680 slot bet 200 asia680 asia680 sgm234 login sgm234 sgmwin sgmwin sgmwin sgmwin asia680 sgmwin sgmwin sgmwin asia680 sgmwin sgmwin sgmwin sgmwin sgmwin sgmwin sgm234 sgmwin sgmwin sgmwin sgmwin sgmwin ASIA680 ASIA680