सहारनपुर, 05 जुलाई (ता)। कोरोना काल में मुनाफे के लिए देशी शराब में यूरिया मिलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले गिरोह पर अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। सहारनपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष-15) मिर्जा जीनत की अदालत ने मिलावटी शराब बनाने और बेचने के मामले में महिला समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 52-52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मजबूत पैरवी का अहम परिणाम माना जा रहा है। मिलावटी शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह के खिलाफ अदालत ने कड़ा संदेश देते हुए महिला समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष-15) मिर्जा जीनत की अदालत ने भोली, बादल, सूरज, सचिन उर्फ फुईया और डब्बू जैसवार को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 52-52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कुल 2.60 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। मामला 13 मई 2021 का है, जब जनकपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि जेल चुंगी स्थित एक टिनशेड में मिलावटी शराब तैयार कर बेची जा रही है। पुलिस ने छापा मारकर मौके से भोली को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथी फरार हो गए थे। मौके से 445 पव्वे देशी शराब, अमिश्रित शराब, बाल्टी, कीप समेत अन्य उपकरण बरामद हुए थे। बाद में पुलिस ने चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि गिरोह देशी शराब में यूरिया मिलाकर उसकी मात्रा और नशे की तीव्रता बढ़ाता था। कोरोना काल में शराब की बढ़ी मांग का फायदा उठाकर यह मिलावटी शराब बाजार में बेच रहे थे।
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