Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • कांवड़ यात्रा : 11 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद, ईस्टर्न पेरिफेरल होकर निकलेंगे वाहन
    • कोर्ट का आदेश लेकर पहुंची महिला, ससुरालियों ने नहीं दी एंट्री
    • हाईकोर्ट ने बरखा जाटव को सभासद की कुर्सी पर बहाल किया
    • 12 अगस्त तक जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
    • आज से सोहराब गेट डिपो से चलेंगी भैंसाली और मेरठ डिपो की बसें, 11 दिन बंद रहेंगी इलेक्ट्रिक सिटी बसें
    • किसानों से आधी जमीन खरीदी, दीपावली तक नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य
    • मेरठ वाले डेढ़ साल में पी गए करोड़ों की शराब
    • ‘वंदे मातरम्’ के अपमान पर कितने साल की सजा? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»न्यूज़»हाईकोर्ट ने बरखा जाटव को सभासद की कुर्सी पर बहाल किया
    न्यूज़

    हाईकोर्ट ने बरखा जाटव को सभासद की कुर्सी पर बहाल किया

    adminBy adminJuly 31, 2026No Comments3 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    मेरठ, 31 जुलाई (प्र)। परीक्षितगढ़ नगर पंचायत परीक्षितगढ़ के वार्ड नंबर-1 की सभासद बरखा जाटव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सदस्यता समाप्त किए जाने के शासन के आदेश को अदालत ने निरस्त कर उन्हें दोबारा सभासद पद पर बहाल कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
    बता दें कि मामला वार्ड-1 के मोहल्ला होलीवाला की सभासद बरखा जाटव से जुड़ा है। रामनगर दरवाजा निवासी निशांत त्यागी ने डीएम से शिकायत की थी कि बरखा जाटव के पति संदीप जाटव ने सरकारी भूमि (खसरा संख्या 1777) पर अवैध कब्जा कर दुकान का निर्माण कराया है। शिकायत की जांच एसडीएम मवाना ने कर रिपोर्ट डीएम को सौंपी। रिपोर्ट शासन को भेजी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13-घ -ढ के जरिए बरखा जाटव को अयोग्य मानते हुए 24 जून, 2026 को उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बरखा जाटव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान उनके पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई में सदस्यता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए गत दिवस बरखा जाटव को दोबारा सभासद पद पर बहाल करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर, 2026 तय की है।
    संदीप जाटव ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर मिला न्याय सभासद के पति संदीप जाटव ने कहा कि शिकायत के आधार पर उनकी पत्नी को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पूर्व आदेश निरस्त कर राहत दी है। फैसले के बाद वार्ड नंबर-1 में समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और इसे न्याय की जीत बताया।

    Court Order Meerut tazza khabar tazza khabar in hindi The High Court reinstated Barkha Jatav to the post of councilor. Uttar Pradesh
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    कांवड़ यात्रा : 11 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद, ईस्टर्न पेरिफेरल होकर निकलेंगे वाहन

    July 31, 2026

    कोर्ट का आदेश लेकर पहुंची महिला, ससुरालियों ने नहीं दी एंट्री

    July 31, 2026

    12 अगस्त तक जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

    July 31, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.