Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर मिलीं बड़ी खामियां
    • अनाहत सिंह को प्रधानमंत्री ने दी बधाई
    • आयकर विभाग ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
    • कारीगरी होटल की इमारत के अवैध निर्माणकर्ता को बचाने के लिए कमेंट करने वाले निर्माण की जांच क्यों नहीं कराते, विकास के नाम पर मनमर्जी चलने वाली नहीं है
    • गंगा में चिकन खाना अपराध नहीं : भुईयां
    • राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को भारोत्तोलन में मिले सोना-चांदी
    • कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीआईजी ने दिए निर्देश
    • एलपीजी 10 व 5 किग्रा सिलेंडरों की एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा शुरू की
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»देश»यूपी में हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध, प्रदेश में ESMA लागू
    देश

    यूपी में हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध, प्रदेश में ESMA लागू

    adminBy adminJuly 6, 2026No Comments4 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    लखनऊ. 06 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में कार्मिक अनुभाग-4 की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज के स्तर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (एस्मा) की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

    प्रमुख सचिव कार्मिक एवम् नियुक्ति एम देवराज ने बताया कि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध दो प्रमुख श्रेणियों की सेवाओं पर लागू होगा. पहला, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में आने वाली कोई भी लोक सेवा. और दूसरा, राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम और किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन आने वाली सेवाएं शामिल हैं.

    सरकार का मानना है कि इन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल से आम जनजीवन और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है. इसलिए लोकहित में 6 महीने तक हड़ताल को प्रतिबंधित करना आवश्यक और समीचीन है.

    उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक महत्व की सेवाओं में हड़ताल होने की संभावना पर रोक लगा सके.

    इस कानून का उपयोग पहले भी तब किया जाता रहा है जब बिजली, पानी, परिवहन, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के बाधित होने का अंदेशा होता है.

    अधिसूचना पर प्रमुख सचिव देवाभाई के डिजिटल हस्ताक्षर हैं. सरकार के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश के सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी संगठन 6 महीने तक हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकेंगे.

    मानसून के दौरान आवश्यक सेवाओं को सुचारु रखने के लिए सरकार ने यह एहतियाती कदम उठाया है.हालांकि कर्मचारी संगठनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस पर सभी की नजरें होंगी.

    ESMA INVOKED IN UP lucknow tazza khabar tazza khabar in hindi UP GOVERNMENT BANS STRIKES uttar-pradesh news
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    admin

    Related Posts

    दिल्ली के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर मिलीं बड़ी खामियां

    July 27, 2026

    अनाहत सिंह को प्रधानमंत्री ने दी बधाई

    July 27, 2026

    आयकर विभाग ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

    July 27, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.