मेरठ, 22 मई (प्र)। सेंट्रल मार्केट मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शहर में आवासीय भवनों में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम को संबंधित प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास परिषद की एनओसी उपलब्ध करने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के बाद विभिन्न योजनाओं में संचालित हो रहे 21 अस्पतालों ने सीएमओ कार्यालय में एनओसी जमा कराई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आवासीय भवनों में चल रहे जो अस्पताल एनओसी जमा नहीं कराएंगे, इन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयार है। अस्पतालों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गोपनीय टीम बना दी है।
Trending
- 28 टूरिस्ट की ट्रैवलर खाई में गिरी, उछलकर बाहर गिरीं दो महिलाओं की मौत
- मेरठ : ठेकेदार के ठाठ-बाट देखकर सगे फूफा ने मांगी 50 लाख की रंगदारी, दी ‘मय्यत सजाने’ की धमकी
- राम मंदिर में आए चढ़ावे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर की जाए जांच, आने वाले दान का उपयोग देश के विकास और जनहित में हो उपयोग
- युवाओं के विकास में चौहमुखी विकास और ज्ञान व जानकारी उपलब्ध करा रहे सोशल मीडिया से बच्चों को बचाने की नहीं सही जानकारी देने की आवश्यकता है
- तनिष्क शोरूम कांड का खुलासा, बाप- बेटे और गर्लफ्रेंड ने की थी 4 करोड़ की लूट
- अंगदवीर हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शादीशुदा गर्लफ्रेंड के बच्चे को किडनैप कर नहर में फेंका
- एमआरपी से 20 रुपए अधिक वसूला सिगरेट का दाम; अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने ठोंका 10 लाख का जुर्माना
- मोहर्रम मातम का अवसर, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का नहीं: योगी

