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    Home»देश»श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
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    श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comJuly 16, 2026No Comments3 Views
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    मथुरा, 16 जुलाई (ता)। सुप्रीम कोर्ट ने गत दिवस कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई टाल दी। वह इसलिए क्योंकि अदालत को कहा गया कि हिंदू पक्ष अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा।
    यह मामला जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच के सामने आया। बेंच एक हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक अलग मुकदमे में दूसरे हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था।
    एक हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वादी के बीच कुछ ऑफ-द-रिकॉर्ड बातचीत चल रही है, जिसके बाद बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 12 अगस्त तय की। शुरुआत में, बेंच ने कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन और विवाद में दूसरे हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वकील पीवी योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है।
    जस्टिस कुमार ने कहा कि अगर पक्षों के बीच कुछ चल रहा है, तो हम मामले को टाल देंगे। योगेश्वरन ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि कोर्ट के आदेश में बातचीत के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड करे, क्योंकि वादी के बीच बातचीत चल रही थी और वह ऑफ-रिकॉर्ड थी।
    बेंच ने कहा कि मामला कई बार टाला जा चुका है और इस बार भी तभी टाला जा सकता है जब दोनों पार्टियों के बीच कुछ चल रहा हो। बेंच ने वकील से कहा कि हम पार्टियों को बातचीत के लिए मजबूर नहीं करने जा रहे हैं। अगर कुछ चल रहा है, तो उसे ऑर्डर में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. वैसे भी इसमें क्या नुकसान है।
    बेंच पहले से ही मस्जिद कमिटी और हिंदू पक्षों द्वारा अलग-अलग आदेश के खिलाफ दाखिल की गई कई याचिकाओं पर विचार कर रही है, जिसमें मथुरा कोर्ट में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को हाई कोर्ट के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती देना भी शामिल है। पिछले साल 18 जुलाई को, हाई कोर्ट ने एक अन्य हिंदू पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधि माने जाने की अनुमति दी। इस पक्ष ने मथुरा में विवादित जगह से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील करते हुए एक अलग मुकदमा दायर किया है।

    Court Order Desh mathura Supreme Court adjourns hearing in Shri Krishna Janmabhoomi case. tazza khabar tazza khabar in hindi Uttar Pradesh
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