प्रयागराज 08 अप्रैल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और क्षेत्रीय स्तरीय जाति जांच समितियों द्वारा पारित उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके माध्यम से दो व्यक्तियों के जाति सत्यापन की प्रक्रिया को बार-बार खोलने का प्रयास किया गया था। जस्टिस नीरज तिवारी और जस्टिस गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों को अनिश्चित काल तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह ‘निर्णय की अंतिमता’ के सिद्धांत के विरुद्ध है और संबंधित पक्षों के उत्पीड़न का कारण बनता है।
यह मामला अफ़ज़ाल अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य से संबंधित है। विवाद की शुरुआत 14 दिसंबर, 2011 को स्वर्गीय नजमुद्दीन द्वारा दायर एक शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि याचिकाकर्ताओं ने “भिश्ती अब्बासी” (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी से संबंधित होने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे।
शिकायत पर कार्यवाही करते हुए, राज्य सरकार ने जिला स्तरीय जाति जांच समिति, प्रयागराज को जांच के निर्देश दिए। 3 अप्रैल, 2014 को जिला समिति ने शिकायत को निराधार पाया और प्रमाण पत्रों की वैधता को बरकरार रखा। 2013 में मूल शिकायतकर्ता की मृत्यु के बावजूद, उनके बेटे (प्रतिवादी संख्या 5) ने इस निष्कर्ष को चुनौती देना जारी रखा। हालांकि जिला समिति ने 2016 में अपने निष्कर्षों को दोहराया और राज्य सरकार ने 2015 में औपचारिक रूप से कार्यवाही बंद कर दी थी, फिर भी क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समितियों ने नए सिरे से जांच के लिए मामले को रिमांड करना जारी रखा, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. सिंह ने तर्क दिया कि उनकी जाति की स्थिति की बार-बार जांच की गई और जिला स्तरीय समिति द्वारा दो बार उन्हें क्लीन चिट दी गई। उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार ने 2015 और 2022 में ही मामले को बंदकर दिया था, और एक तीसरे पक्ष (शिकायतकर्ता के बेटे) के कहने पर जारी कार्यवाही केवल उत्पीड़न है।
प्रतिवादी संख्या 5 के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सरकारी पद धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता सार्वजनिक महत्व का मामला है और “संविधान के साथ धोखाधड़ी” को रोकने के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा भी इसे उठाया जा सकता है।

