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    Home»देश»रेलवे और एनएचएआइ पर प्रदूषण फैलाने पर 42.45 लाख का जुर्माना
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    रेलवे और एनएचएआइ पर प्रदूषण फैलाने पर 42.45 लाख का जुर्माना

    adminBy adminDecember 9, 2025No Comments10 Views
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    बागपत 09 दिसंबर। ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संस्तुति पर डीएम अस्मिता लाल ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण में धूल नहीं रोकने पर रेलवे तथा दिल्ली-देहरादून ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण से धूल उड़ने पर एनएचएआइ पर 42.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कई विभागों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

    क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ की टीम ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर ग्रेप के नियमों की धज्जियां उड़ती मिलने के बाद जुर्माना लगाने की संस्तुति डीएम से की। अग्रवाल मंडी टटीरी में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाईओवर की जांच में धूल नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं मिली। निर्माण सामग्री खुली पड़ी थी और जल छिड़काव नहीं किया जा रहा था। इस पर नार्दन रेलवे दिल्ली डिविजन के खिलाफ 23.55 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति की है।

    नगर पालिका बागपत क्षेत्र में निर्माणाधीन नाला और दिल्ली–देहरादून ग्रीन फील्ड हाईवे निर्माण में धूल नियंत्रण की व्यवस्था नहीं मिलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 18.90 लाख की क्षतिपूर्ति की संस्तुति की है। डीएम ने इस जुर्माने को लगाने का आदेश जारी कर दिया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली–सहारनपुर नेशनल हाईवे 709बी पर ग्राम पाली के सामने चल रहे स्थलीय विकास कार्य में भी निर्माण सामग्री की ढुलाई, ग्रीन नेट फेंसिंग और पानी छिड़काव की व्यवस्था नहीं मिलने पर बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है।

    सरधना–बिनौली मार्ग पर ग्राम बरनावा के पास ठोस अपशिष्ट खुले में जलाने का मामला सामने आने पर जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा गया।डीएम ने चेतावनी दी कि ग्रेप का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निकायों को सड़कों, बाजारों, बस अड्डों और औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित पानी का छिड़काव कराने का आदेश दिया।

    एंटी-स्मागगन और स्प्रिंकलर का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि सड़कों पर उड़ती धूल कम की जा सके। परिवहन विभाग को वाहनों को चेकिंग बढ़ाने, कृषि अधिकारियों को फसल अवशेष नहीं जलने देने की हिदायत दी।

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