नई दिल्ली, 15 जुलाई (ता)। केंद्र सरकार ने गत दिवस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तेजाब हमला के पीड़ितों को भी अब दिव्यांगजनों को मिलने वाले सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में बदलाव किया है।
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को कहा कि उसने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बदलाव करके इस कानून के तहत मिलने वाले लाभों का दायरा बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कानून में बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने कहा कि यह बदलाव उन तेजाब हमला पीड़ितों के लिए है जिन्हें बाहरी रूप से कोई विकृति नहीं हुई है, लेकिन वे अंदरूनी चोटों से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में फैसला सुनाया था कि 2016 के अधिनियम के दायरे में ऐसे तेजाब हमला पीड़ितों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें चोटें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट तेजाब हमला पीड़ित शाहिन मलिक की ओर से दाखिल याचिका पर विचार कर रहा है।
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