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    Home»देश»हरिद्वार में 14 स्टोन क्रशर सीज, 10 करोड़ का जुर्माना
    देश

    हरिद्वार में 14 स्टोन क्रशर सीज, 10 करोड़ का जुर्माना

    adminBy adminMarch 18, 2026No Comments2 Views
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    हरिद्वार 18 मार्च। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शासन ने 14 स्टोन क्रशरों पर अनियमितताएं मिलने के बाद उन्हें सीज कर दिया। साथ ही, 10 करोड़ रुपये से अधिक के अर्थदंड भी इन क्रशरों पर लगाया है।

    हरिद्वार में अवैध खनन और मानकों के विरुद्ध संचालित स्टोन क्रशरों पर भी न्यायालय के संज्ञान व दखल के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक स्टोन क्रशरों को सीज किया था।
    उसके बाद भी अन्य स्टोन क्रशरों पर अवैध खनन का आरोप लगता रहा है। अभी हाल में अवैध खनन की शिकायत पर इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था।

    अवैध खनन और भंडारण की मिल रही शिकायतों के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने कार्रवाई करते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून के नेतृत्व में लक्सर क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया।

    कार्रवाई के दौरान लक्सर क्षेत्र के ग्राम फतवा, महतोली, मुजफ्फरपुर गुर्जर, नेहटपुर, जवाहरखान उर्फ जीवरेड़ी, हरिद्वार तहसील क्षेत्र के बाडीटीप भोगपुर क्षेत्र में संचालित 14 स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया।

    इनमें 11 क्रशर लक्सर तहसील और तीन क्रशर हरिद्वार तहसील के हैं। जांच में इन क्रशरों में नियमों की अनदेखी और गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

    इन क्रशर पर हुई कार्रवाई
    हाईवे कन्स्ट्रशन एंड क्रशर ग्राम फतवा, लक्सर
    सिंह स्टोन क्रशर ग्राम फतवा, लक्सर
    किसान स्टोन क्रशर महतोली, लक्सर
    शुभ स्टोन क्रशर, मुजफ्फरपुर गुजरा, लक्सर
    सूर्या स्टोन क्रशर मुजफ्फरपुर गुजरा, लक्सर
    तुलसी स्टोन क्रशर ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा महतोली, लक्सर
    नेशनल एसोसिएट्स मुजफ्फरपुर गुजरा, लक्सर
    लिमरा इंडस्ट्रीज नेहंदपुर, लक्सर
    दून स्टोन क्रशर महतोली, लक्सर
    गणपति स्टोन केशर जवाहरखान उर्फ झीवरहेड़ी, लक्सर
    वानिया स्टोन क्रशर महतोली, लक्सर
    मां गंगा स्टोन क्रशर, बाडीटीप, हरिद्वार
    अलकनंद स्टोन क्रशर बाडीटीप, हरिद्वार
    एसएस स्टोन क्रशर बाडीटीप, हरिद्वार

    प्रवर्तन दल ने खनन नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्टोन क्रशरों को अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली के तहत सीज कर दिया।
    साथ ही, ई-रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई।
    प्रारंभिक आकलन के अनुसार इन स्टोन क्रशरों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया गया।

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