Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • मुख्यमंत्री जी अभी हजारो हेक्टेयर भूमि और कब्जा मुक्त हो सकती है अफसर शिकायतों का कर रहे हैं फर्जी निस्तारण ढूंढने से भी खेती व कृषि की जमीन
    • बाईपास पर एक नामी कंपनी के स्टोर की चर्चा, रेडिसन ब्लू संगरीला द ललिता अशोका जैसे होटलों और नामचीन कंपनियों के सेल्स
    • कच्ची कॉलोनियां काटकर और अवैध निर्माण करने तथा सरकारी जमीन घेरकर बेचने वालों के खिलाफ देशभर में चलेगा बुल्डोजर सुविधा शुल्क लेने वाले भी बचा नहीं पाएंगे
    • पत्रकारों के साथ जो जनप्रतिनिधि करते थे अब युवाओं के साथ कर रहे हैं
    • छोटा हसनपुर से सिसौली तक भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा
    • प्रो. उषा सिंह मेजर पद पर हुईं पदोन्नत
    • दीपके का ऐलान, जंतर-मंतर पार्ट 2 जल्द
    • रक्षाबंधन पर परिवहन निगम छह दिन अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा
    Facebook Instagram X (Twitter) YouTube
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Demo
    • न्यूज़
    • लेटेस्ट
    • देश
    • मौसम
    • स्पोर्ट्स
    • सेहत
    • टेक्नोलॉजी
    • एंटरटेनमेंट
    • ऑटो
    • चुनाव
    tazzakhabar.comtazzakhabar.com
    Home»देश»पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को राहत, हाई कोर्ट ने किया बरी
    देश

    पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को राहत, हाई कोर्ट ने किया बरी

    websitemarketing2019@gmail.comBy websitemarketing2019@gmail.comMarch 7, 2026No Comments7 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    चंड़ीगढ़ 07 मार्च। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आरोपों से बरी कर दिया है, जबकि इस मामले में सजा पाए 3 अन्य दोषियों की सजा को बरकरार रखा है.
    यह फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया. इस मामले में पहले स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

    रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में 11 जनवरी 2019 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था. इसके बाद 17 जनवरी 2019 को कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
    डेरा प्रमुख और अन्य सह-आरोपियों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है.

    पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या साल 2002 में हुई थी. वह “पूरा सच” नाम के अखबार के संपादक थे. इस मामले ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं और लंबे समय तक इसकी कानूनी लड़ाई चलती रही.करीब दो दशक से ज्यादा समय से चल रहे इस मामले में 2019 में सीबीआई कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख को राहत दे दी है.

    हाई कोर्ट के फैसले के बाद रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने निराशा जाहिर की है. अंशुल छत्रपति ने कहा, “हाई कोर्ट का फैसला निराशाजनक. सिर्फ डेरा प्रमुख को बरी किया व बाकी लोगों पर सजा बरकार रखी गई है, यह हमारी अदालती लड़ाई 2002 में शुरू हुई थी, आज वही वापिस आ गई है. CBI कोर्ट ने दूध का दूध और पानी किया था.”

    उन्होंने आगे कहा, हम इस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे. उमीद करते है कि सीबीआई कोर्ट को भी इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए. ऐसे सेटबैक पहले भी लगते आये है लेकिन हम जिस हिम्मत से लड़ते आए है वैसे ही आगे लड़ेंगे.

    GURMEET RAM RAHIM tazza khabar tazza khabar in hindi
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    websitemarketing2019@gmail.com
    • Website

    Related Posts

    मुख्यमंत्री जी अभी हजारो हेक्टेयर भूमि और कब्जा मुक्त हो सकती है अफसर शिकायतों का कर रहे हैं फर्जी निस्तारण ढूंढने से भी खेती व कृषि की जमीन

    August 13, 2026

    बाईपास पर एक नामी कंपनी के स्टोर की चर्चा, रेडिसन ब्लू संगरीला द ललिता अशोका जैसे होटलों और नामचीन कंपनियों के सेल्स

    August 13, 2026

    कच्ची कॉलोनियां काटकर और अवैध निर्माण करने तथा सरकारी जमीन घेरकर बेचने वालों के खिलाफ देशभर में चलेगा बुल्डोजर सुविधा शुल्क लेने वाले भी बचा नहीं पाएंगे

    August 13, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    © 2026 Tazza khabar. All Rights Reserved.
    • Our Staff
    • Advertise

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.