प्रयागराज, 08 जुलाई (ता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में कथित रूप से फर्जी तरीके से हुई सहायक शिक्षक की नियुक्ति के मामले में सुभाष चंद्र त्यागी की विशेष अपील खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने वर्ष 2011 में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि अवैध नियुक्ति के आधार पर वर्षों तक राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने 2.16 लाख रुपये की लागत वसूली के आदेश को भी बरकरार रखा और अपील पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। मामला वर्ष 1992 में कथित अल्पकालिक रिक्ति पर हुई तदर्थ नियुक्ति से जुड़ा था।
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