मेरठ, 06 जुलाई (प्र)। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजय कुमार प्रथम ने रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी सहारनपुर के लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता को छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता इकलाख पुत्र मोहम्मद वुफोल अहमद निवासी ग्राम जगोता, थाना नकड़, जनपद सहारनपुर ने पांच अगस्त 2016 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन पुलिस मेरठ में उपस्थित होकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। इकलाख ने बताया था कि उसकी जमीन राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए निर्माण के लिए अधिकृत की गई थी। जिसमें आरोपी लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता ने उसकी कम जमीन का मुआवजा दिलवाने की रिपोर्ट दी थी, जबकि शिकायतकर्ता ने अपनी तीन बीघा कृषि भूमि का मुआवजा लेने के लिए कहा था। जिसमें जिसमें उसकी जांच के लिए तहसील कार्यालय से लेखपाल निर्मल गुप्ता को नियुक्त किया था। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए शिकायत करते हुए 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग के आरोप लगाए थे। शिकायत होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की टीम ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इसके बाद न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे इस मुकदमे में झूठा फसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील संजीव कुमार गुप्ता ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में अपने केस को साबित करते हुए आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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