प्रयागराज 08 जनवरी। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अपराध में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट के लिए विस्तृत कारण दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। यदि यह मामले का ठोस आधार और संदेह है कि अपराध किया गया है तो आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र ने दिया है।
गोरखपुर की पुलिस ने 21 मार्च 2020 को अस्पताल की सूचना पर याची के भाई दीन दयाल सिंह का शव अस्पताल के शव गृह से बरामद किया जिसने ट्रेन से कट कर खुदकुशी कर ली थी। मृतक की जेब से बरामद सुसाइड नोट के आधार पर याची के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज किया गया।
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