रोमियो लेन गोवा के बिर्च बॉय नाइट क्लब में ६ दिसंबर को लगी आग में २५ लोगों की मौत हो गई लेकिन मानवीय संवेदनाओं को तिलांजलि देते हुए उन्हें बचाने की बजाय इसके मालिक सौरभ और गौरव लूथरा का कहना हैं कि एक घंटा बाद का टिकट लेकर हिंदुस्तान से बाहर चले गए। इस बारे में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले पर्यटन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद कर दिए जाएंगे। उक्त बाद उनके द्वारा नाइट क्लब घटना के बाद अफसरों के साथ हुई बैठक में कही गई। इस मामले में गोवा नाइट क्लब में पुलिस ने सह मालिक अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। अजय गुप्ता का बयान सामने आया कि मैं बस एक साझेदार पार्टनर हूं। मुझे कुछ नहीं पता। इसी बीच क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने अपने वकील तनवीर अहमद मीर और सिद्धार्थ लूथरा के लिए कोर्ट से चार सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत मांगी। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि वो काम से थाईलैंड गए हैं। दोनों को भारत में गिरफ्तारी का डर है। पुलिस का कहना है कि मालिक सौरभ और गौरव लूथरा जांच से बच रहे हैं। अजय गुप्ता को अदालत ने ३६ घंटे के ट्रांजिस्ट रिमांड पर भेज दिया लेकिन एसीजीएम विनोद जोशी ने गुप्ता को गोवा की कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया। इस समय बताते हैं कि काम के नाम पर थाईलैंड में दोनों मौजूद हैं और गिरफ्तारी से बचने के प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस ने बताते हैं कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह उठता हेै कि अगर काम के लिए बाहर जाना था तो खौफनाक घटना के एक घंटे बाद ही क्यों गए। इससे साफ है कि उनके द्वारा अपनी गिरफ्तारी को ध्यान में रखते हुए यहां से जाने का प्रोग्राम बनाया गया। जो भी हो इस हृदयविदारक घटना के लिए गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब और उसके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जरुरी है। फिलहाल गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब से संबंध देशभर के अन्य रोमियो लेन की विस्तार से समीक्षा और जांच होनी चाहिए क्योंकि यह देखा जाना बहुत जरुरी है कि इन लोगों ने अपने क्लबों में नियमानुसार व्यवस्थाएं और सुरक्षा के इंतजाम और घटना के समय बाहर निकलने के लिए कितने रास्ते छोड़े गए थे और दम ना घुटे इसके लिए हवा और ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था रखी गई थी। अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो मुझे लगता है कि सारे रोमियो लेन नाइट क्लबों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें बंद कराया जाए।
(प्रस्तुतिः- रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
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